CG- ट्रांसफर ओपन BIG NEWS: ट्रांसफर पॉलिसी-2022 को लेकर उपसमिति का अनुशंसा पत्र हो रहा वायरल... मंत्रियों के बिना दस्तखत नई ट्रांसफर नीति का पूरा प्रारूप आया सामने... इस तारीख तक होंगे ट्रांसफर... देखें वायरल लेटर......

Chhattisgarh suggestion/recommendation letter of the Council of Ministers sub-committee on the transfer policy year 2022 viral in social media रायपुर। सोशल मीडिया में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 पर मंत्रिपरिषद उप समिति की सुझाव/अनुशंसा पत्र वायरल हो रहा है। 

CG- ट्रांसफर ओपन BIG NEWS: ट्रांसफर पॉलिसी-2022 को लेकर उपसमिति का अनुशंसा पत्र हो रहा वायरल... मंत्रियों के बिना दस्तखत नई ट्रांसफर नीति का पूरा प्रारूप आया सामने... इस तारीख तक होंगे ट्रांसफर... देखें वायरल लेटर......
CG- ट्रांसफर ओपन BIG NEWS: ट्रांसफर पॉलिसी-2022 को लेकर उपसमिति का अनुशंसा पत्र हो रहा वायरल... मंत्रियों के बिना दस्तखत नई ट्रांसफर नीति का पूरा प्रारूप आया सामने... इस तारीख तक होंगे ट्रांसफर... देखें वायरल लेटर......

Chhattisgarh suggestion/recommendation letter of the Council of Ministers sub-committee on the transfer policy year 2022 viral in social media

 

रायपुर। सोशल मीडिया में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 पर मंत्रिपरिषद उप समिति की सुझाव/अनुशंसा पत्र वायरल हो रहा है। वायरल लेटर की माने तो राज्य शासन एतदद्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए वर्ष 2022 हेतु स्थानांतरण नीति / प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वायरल लेटर अनुसार दिनांक 16 अगस्त, 2022 से 15 सितम्बर 2022 तक जिला स्तर के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त स्थानांतरण आदेश तदानुसार प्रसारित होंगे।

 

वायरल लेटर अनुसार कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तथा स्थानांतरण करने का अधिकार जिला स्तर पर है। स्थानांतरण प्रस्ताव संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त तैयार किया जाकर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत किये जाएंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त जिले के कलेक्टर द्वारा आदेश प्रसारित किये जाएंगे। 

 

वायरल लेटर अनुसार तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। स्थानांतरण के समय ध्यान रखा जाए कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। 

 

वायरल लेटर अनुसार आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है. शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरें हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियाँ बनी रहें। जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी / कर्मचारी का आधिक्य है. ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता (Deficit) वाले स्थान हेतु हो किसी भी परिस्थिति में न्यूनता (Deficit) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। 

 

वायरल लेटर अनुसार ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दिनांक 15 अगस्त, 2021 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत हों, केवल उन्ही के स्थानांतरण किये जायेंगे। दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदस्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाए। जिला स्तर पर स्थानांतरण आदेशों का क्रियान्वयन 15 दिवस के भीतर तक सुनिश्चित किया जाएगा तथा स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि 15 दिन में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त निर्देशों का पालन कराना कलेक्टर का दायित्व होगा।

 

वायरल लेटर अनुसार राज्य स्तर पर स्थानांतरण दिनांक 16 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किये जा सकेंगे। इस हेतु विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के स्थानांतरण विभाग के मंत्री के अनुमोदन से ही किये जा सकेंगे। राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15-15 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10-10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रतिशत की गणना में जिला स्तर पर किये गये स्थानांतरण की संख्या भी शामिल होगा।

 

वायरल लेटर अनुसार विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभागाध्यक्ष से मंत्री को प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे प्रस्ताव / नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश अर्थात् प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) के माध्यम से ही विभागीय मंत्री को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे और अनुमोदन उपरान्त आदेश तदनुसार विभाग द्वारा प्रसारित किये जाएंगे।

 

वायरल लेटर अनुसार विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है, तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन (इमबैलेंस) है, उसे संतुलित (बैलेंस) करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सके। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियाँ बनी रहे।

 

वायरल लेटर अनुसार जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी / कर्मचारी का आधिक्य है. से स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता (Deficit) वाले स्थान हेतु हो किसी भी परिस्थिति में न्यूनता (Deficit) चाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के जा जाने के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं।

 

देखें वायरल लेटर