CG- रेंजर सस्पेंड BREAKING: PCCF ने वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी को किया निलंबित.... मुख्यमंत्री के दौरे से पहले रेंजर पर गिरी गाज.... जानिए मामला.... देखें आदेश.....
Chhattisgarh ranger suspended, PCCF suspends the forest guard zone officer रायपुर। रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी, करपावण्ड (सामान्य) परिक्षेत्र, वनमण्डल बस्तर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड वनमंडल बस्तर द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार कार्य नहीं कराया जाकर शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। मुख्यमंत्री की फ्लेगशिप योजना में रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल द्वारा घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किये जाने के कारण रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड (सामान्य) परिक्षेत्र, वनमण्डल बस्तर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।




Chhattisgarh ranger suspended, PCCF suspends the forest guard zone officer
रायपुर। रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी, करपावण्ड (सामान्य) परिक्षेत्र, वनमण्डल बस्तर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड वनमंडल बस्तर द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार कार्य नहीं कराया जाकर शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। मुख्यमंत्री की फ्लेगशिप योजना में रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल द्वारा घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किये जाने के कारण रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड (सामान्य) परिक्षेत्र, वनमण्डल बस्तर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है की वन परिक्षेत्र करपावण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जबल, विकासखण्ड बकावण्ड के लिए वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत "आवर्ती चराई विकास योजना" कार्य का वनमंडलाधिकारी बस्तर द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड वनमंडल बस्तर द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार कार्य नहीं कराया जाकर शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है।
मुख्यमंत्री की फ्लेगशिप योजना में रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल द्वारा घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किये जाने के कारण रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड (सामान्य) परिक्षेत्र, वनमण्डल बस्तर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।
अतः रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी, करपावण्ड (सामान्य) परिक्षेत्र, वनमण्डल बस्तर को छ.ग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) एवं छ.ग शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक / एफ 08-06/2016/10-1/ वन, दिनांक 11/09/2017 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में रामदत्त नागर, वनक्षेत्रपाल का मुख्यालय जगदलपुर वृत्त कार्यालय निर्धारित किया जाता है, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
देखें आदेश
