CG- 3 दिन शराब दुकान बंद BREAKING: शराब प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, 22 जनवरी समेत इन तीन दिन सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें रहेगी बंद, शुष्क दिवस घोषित, आदेश जारी.....

Chhattisgarh Liquor shops closed, Dry day declared

CG- 3 दिन शराब दुकान बंद BREAKING: शराब प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, 22 जनवरी समेत इन तीन दिन सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें रहेगी बंद, शुष्क दिवस घोषित, आदेश जारी.....
CG- 3 दिन शराब दुकान बंद BREAKING: शराब प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, 22 जनवरी समेत इन तीन दिन सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें रहेगी बंद, शुष्क दिवस घोषित, आदेश जारी.....

Chhattisgarh Liquor shops closed, Dry day declared 

नयाभारत डेस्क। 22, 26 एवं 30  जनवरी 2024 को सभी मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 22 जनवरी अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी 2024 महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को समस्त देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मंदिरा दुकानें को पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी कर दिया गया है। 22 जनवरी दिन सोमवार को अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजित होना है, वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाना है। 

उक्त अवधि में समस्त देशी,विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों,क्लब एवं मद्यभण्डारण- भाण्डागार को बंद किया जाना तथा मदिरा के विक्रय,विनिर्माण,संग्रहण,धारण,परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित् किया जाना है।

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार बलौदाबाजार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, क्लब आदि जैसे एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ) एवं सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) तथा मद्यभण्डारण-भाण्डागार को 22 जनवरी अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी 2024 महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। 

दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस अवसर पर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं लायसेंस अर्थात् सी. एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट) एफ. एल. 3 (होटल बार), एफ.एल.-3 (क), एफ.एल.-3 (ग), एफ.एल. 4 (असैनिक विनोद गृह), एफ.एल.-4क (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल. 7/8 (सैनिक कैंटीन), एफ.एल.-9/9ए, सी.एस.1-ख थोक भांग एवं भांग घोटा की फुटकर दुकानों तथा भण्डारण भाण्डागार भिलाई को पूर्णतः बंद रहेंगे। आदेश का कड़ाई से पालन कराने कहा गया है।