CG- नाबालिक से दुष्कर्म: दोस्ती, प्यार और फिर छात्रा से रेप, अपने साथ भगा ले गया युवक, शादीशुदा होने की बात छिपाई, लगातार करता रहा शारीरिक शोषण, फिर जो हुआ.....

Chhattisgarh Crime, Rape with a minor, friendship, love and then rape of girl student Bilaspur: दोस्ती, प्यार और फिर छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। शादी का झांसा देकर शादीशुदा युवक लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। मामला बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र का है। नाम आरोपी- राहूल तिवारी उम्र 23 साल है। नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 

CG- नाबालिक से दुष्कर्म: दोस्ती, प्यार और फिर छात्रा से रेप, अपने साथ भगा ले गया युवक, शादीशुदा होने की बात छिपाई, लगातार करता रहा शारीरिक शोषण, फिर जो हुआ.....
CG- नाबालिक से दुष्कर्म: दोस्ती, प्यार और फिर छात्रा से रेप, अपने साथ भगा ले गया युवक, शादीशुदा होने की बात छिपाई, लगातार करता रहा शारीरिक शोषण, फिर जो हुआ.....

Chhattisgarh Crime, Rape with a minor, friendship, love and then rape of girl student

Bilaspur: दोस्ती, प्यार और फिर छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। शादी का झांसा देकर शादीशुदा युवक लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। मामला बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र का है। नाम आरोपी- राहूल तिवारी उम्र 23 साल है। नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 

रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया। जिस पर एसएसपी पारूल माथुर के निर्देषन एवं एएसपी शहर एवं सीएसपी सिविल लाईन के मार्गदर्षन एवं थाना प्रभारी सकरी उ.नि. सागर पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु हरसंभव प्रयास किया जा रहा था। 

इस दौरान पतासाजी के सूचना मिला कि आरोपी अहपृत नाबालिक बालिका आरोपी के घर में ब्राम्हण पारा थाना सकरी में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दबिष देकर पकड़कर पूछताछ करने पर राहूल तिवारी होना बताया एवं दिनाॅक घटना को अपहृता को भगाकर साथ में ले जाकर शारीरिक संबंध करना बताया। जिसके कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद किया गया।

 

आरोपी को पुलिस टीम कब्जे में लेकर अपहृता के साथ थाना आये। बाद विवेचना पर से अपहृता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 363, 366, 376 भादवि 4, 6 पाॅक्सो एक्ट जोड़ी गई एवं आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड लेकर केन्द्रीय जेल बिलासपुर दाखिल किया गया।