CG सरपंच-उपसरपंच बर्खास्त : इस मामले पर बड़ा एक्शन, सरपंच-उपसरपंच की सेवा हुई समाप्त,जानिए मामला…

dismissedबिलासपुर। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के कोर्ट ने बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत बसिया के सरपंच सरपंच उषा यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव को बर्खास्त कर दिया

CG सरपंच-उपसरपंच बर्खास्त : इस मामले पर बड़ा एक्शन, सरपंच-उपसरपंच की सेवा हुई समाप्त,जानिए मामला…
CG सरपंच-उपसरपंच बर्खास्त : इस मामले पर बड़ा एक्शन, सरपंच-उपसरपंच की सेवा हुई समाप्त,जानिए मामला…

CG Sarpanch-Deputy Sarpanch dismissed.

डेस्क : पक्का मकान एवं डेयरी फार्म बनाकर शासकीय भूमि पर किया कब्जा, सरपंच एवं उप सरपंच बर्खास्त*
बिलासपुर,9 दिसम्बर 2024/बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बसिया की सरपंच और उप सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया है। शासकीय भूमि पर काबिज होने के आरोपों की जांच के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय बिलासपुर ने एसडीएम के प्रतिवेदन और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद आज बर्खास्तगी आदेश जारी किए। बसिया में वर्तमान में श्रीमती उषा यादव सरपंच के पद पर और श्री बलदाऊ यादव उप सरपंच के पद पर कार्यरत हैं।


        अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बसिया की सरपंच श्रीमती उषा यादव पति कृष्ण कुमार यादव एवं उप सरपंच बलदाऊ यादव के विरूद्ध शासकीय घास भूमि में कब्जे की शिकायत की गई थी। श्रीमती उषा यादव द्वारा गोठान के नजदीक स्थित घास भूमि पर पक्का मकान बना रही थी। उप सरपंच बलदाऊ यादव द्वारा जमीन के एक हिस्से में कब्जा कर डेयरी फार्म खोला गया था। मामले की जांच कर अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को दिए गए प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सरपंच पति कृष्ण कुमार यादव द्वारा खसरा नम्बर 231/1 रकबा 8.260 हेक्टेयर घास मद की शासकीय भूमि के अंश भाग पर गोठान के पास पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है। खसरा नम्बर 213/8 रकबा 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि आबादी आवास के अंश भाग पर उप सरपंच द्वारा डेयरी फार्म बना कर अतिक्रमित किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

सरपंच ने उक्त भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण किये जाने की पुष्टि अपने जवाब में की है। इसी प्रकार उप सरपंच ने भी आबादी आवास के अंश भाग पर डेयरी फार्म बनाया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार सरपंच एवं उप सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हुए भी शासकीय भूमि में अतिक्रमित किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य में सरपंच एवं उप सरपंच संलिप्त हैं। इसलिए सरपंच एवं उप सरपंच छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 एक के तहत पंचायत पदधारी बने रहने हेतु निर्रहित हो गये हैं। अतः बसिया की सरपंच श्रीमती उषा यादव एवं उप सरपंच बलदाऊ यादव को क्रमशः सरपंच एवं उप सरपंच के पद से तत्काल प्रभाव से पृथक किया जाता है।
 

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