CG- नवरात्रि के लिए गाइडलाइन जारी: गरबा के लिए लेनी होगी ADM की अनुमति…रात 10 बजे के बाद डीजे समेत कई आयोजनों पर पाबंदी…प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन.... जानें किस पर पाबंदी और क्या मिली छूट?.... देखें दिशा-निर्देश.....
CG- Guidelines issued for Navratri: ADM's permission will have to be taken for Garba… after 10 pm, many events including DJ are banned रायपुर कलेक्टर ने नवरात्रि के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे जुड़ी एक अहम बैठक भी ली गई। कलेक्ट्रेट में 90 से ज्यादा दुर्गा समिति आयोजकों को बुलाया गया। इन सभी से जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बातचीत की।




CG- Guidelines issued for Navratri: ADM's permission will have to be taken for Garba…
नया भारत डेस्क : रायपुर कलेक्टर ने नवरात्रि के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे जुड़ी एक अहम बैठक भी ली गई। कलेक्ट्रेट में 90 से ज्यादा दुर्गा समिति आयोजकों को बुलाया गया। इन सभी से जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बातचीत की।
शहर के आयोजकों को जानकारी देते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने साफ कह दिया कि, सड़कों पर पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे। कलेक्टर ने जगराता में गरबा जैसे आयोजन और डीजे के इस्तेमाल को लेकर भी निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब रात 10:00 बजे के बाद डीजे या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यदि कोई आयोजन समिति रास गरबा या जगराता का आयोजन करती है, तो इसके लिए एडीएम की अनुमति जरूरी होगी।
यदि किसी आयोजन समिति की वजह से सड़क पर यातायात प्रभावित होता है या लोगों को परेशानी होती है, तो इसकी शिकायत मिलने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई भी जाएगी। दुर्गा पूजा आयोजन समितियों को असामाजिक तत्वों अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले लोगों की जानकारी फौरन संबंधित थाने में देनी होगी। आयोजकों को अपने समिति सदस्यों के फोन नंबर भी अपने क्षेत्र के थाने में देने होंगे।
मूर्ति स्थापना पंडाल में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाएं। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मूर्ति विसर्जन 5 से 6 अक्टूबर तक कराना ही होगा। इसके बाद मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी।