CG - 11 लीटर 925 डस् अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। अनुमानित किमत 7,260/-रूपये, आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया...




अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री के दौरान बस्तर पुलिस की कार्यवाही
(1) 11 लीटर 925 डस् अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।
अनुमानित किमत 7,260/-रूपये
(2) थाना परपा क्षेत्रांतर्गत की गयी कार्यवाही।
(3) आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
नाम आरोपी :- देवसन कश्यप पिता लिबरू कश्यप उम्र 26 वर्ष पता- ग्राम पंडरीपानी
पामेला पारा थाना परपा थाना फ्रेजरपुर (परपा) जिला बस्तर छ०ग०
जगदलपुर :
विवरण :- पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन में बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। जिस तारतम्य में अवैध शराब बिक्री पर बस्तर पुलिस को कार्यवाही करने में सफलता मिली है।
ज्ञात हो की मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना परपा पुलिस के द्वारा ग्राम पल्ली कबाड़ी दुकान के पहले मेन रोड़ से ग्राम पल्ली जाने वाले रोड़ पर पिट्ठू बैग में अंग्रेजी शराब बिक्री हेतु परिवहन करने के लि, वाहन का इंजतार कर रहा था कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अति- पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं, एस-डी-ओ-पी- केशलूर विश्व दीपक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी परपा दिलबाग सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया।
उक्त टीम के द्वारा ग्राम पल्ली गॉव जाकर देवसन को पकड़कर व उसके अधिपत्य में रखे बैग के अन्दर के सामान को पूछताछ करने पर अंग्रेजी शराब बियर होना बताया। जिसके कब्जे से (01) 11 नग मैगडावल नम्बर-1, का अध्धा 375 एम एल- वाली प्रति नग किमती 420 रूपया अंग्रेजी शराब जुमला किमती 4,620 रूपया। (02) 12 नग स्टेरेन 8 कम्पनी का बियर 650 एम एल- वाली किमती प्रति नग 220 रूपया सभी में बियर भरा हुआ शीलबंद जुमला 7 लीटर 800 एम एल- जुमला किमती 2640 रूपया। (03) एक खाकी कलर का चेन लगा पिट्ठू बैग एवं एक मटमैला कलर का पिट्ठू बैग को मौके पर जप्त किया गया।
आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी देवसन कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
महत्वर्पूण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी :-
निरीक्षक- दिलबाग सिंह
उप निरीक्षक- हंस कुमार ठाकुर
सउनि-अजीत सिंह, मीना यादव
प्रआर—चन्दन गोयल
आर0 - शिवेन्द्र धु्रु्व, रविन्द्र कुमार ठाकुर