प्यार करना गुनाह नहीं! अपहरण और रेप के मामले में छात्र को मिली जमानत.... 'प्यार में पड़ा लड़का भी है सुरक्षित भविष्य का हकदार'.... नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में पहुंचा था जेल.... POCSO कोर्ट ने छात्र को दी जमानत.....
Mumbai News Special Cort Boy in love also deserves secure future POCSO court grants bail accused youth




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Mumbai News, Special Cort: मुंबई (Mumbai) में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोप में 30 दिनों से जेल में बंद 20 साल के छात्र को स्पेशल कोर्ट (Special Cort) ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि पॉक्सो के इस मामले में लड़का 20 साल का है और एक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम संबंध में है। ऐसे में वह अपने भविष्य को स्थिर और सुरक्षित करने का हकदार है। गौरतलब है कि लड़की अपना घर छोड़कर लड़के के साथ रहने के लिए चली गई थी। अपनी 16 वर्षीय “प्रेमिका” को लेकर भाग गया था। लड़के पर नाबालिग लड़की के घर वालों ने अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया था।
आरोपी 21 वर्षीय लड़के ने 30 दिन जेल में बिताए। पॉक्सो कोर्ट ने उसे जमानत देने के अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भरोसा किया, जिसमें किशोरों में यौन परिपक्वता के पहलुओं और ऐसे मामलों में विचार किए जाने वाले कारकों पर टिप्पणी की गई थी। पॉक्सो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “वर्तमान मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का पुराना आदेश पूरी तरह से लागू होता है। केवल इसलिए कि इस प्रेम संबंध में सहमति नहीं है, 21 साल के आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं है। उसके सामने अभी पूरा भविष्य पड़ा है। उसे पेशेवर अपराधियों के साथ सलाखों के पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है।”
अदालत ने अपने फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को ध्यान में रखा, जिसमें लड़कों में यौन परिपक्वता और ऐसे मामलों में विचार किए जाने वाले पहलुओं पर टिप्पणी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह पूरी तरह लागू होता है। लड़के को सिर्फ इसलिए जेल में रखना कि उसके प्रेम संबंध में घरवालों की सहमति नहीं है, यह उचित नहीं है। आरोपी का पूरा भविष्य उसके सामने है। ऐसे में उसे अपराधियों के साथ जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उसके खिलाफ कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं है।