CG: बोलेरो चालक ने स्कूटी सवार दो सहेलियों को रौंदा, घसीटते ले गया नशे में धुत युवक, फिर जो हुआ....
Bolero driver ran over two friends riding a scooter, a drunk young man dragged them along




Crime News
बिलासपुर। बोलरो चालक द्वारा स्कूटी सवार दो सहेलियों को ठोकर मार दिया। आरोपी चालक नशे में था। एक्सीडेंट के बाद गाडी नहीं रोका और घसीटते हुए गाडी चला दिया। आरोपी कैलाश प्रसाद सतनामी उम्र 35 साल द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाना खतरनाक साबित हुआ। लड़की की जान चली गई। आरोपी को पकड़कर जेल का रास्ता दिखाया गया। सिविल लाईन थाना क्षेत्र का मामला है।
रामवती यादव और उसकी सहेली प्रभाती दास दोनो स्कूटी से ड्यूटी से वापस जा रहे थे। तभी पुलिस लाईन दुर्गा मंदीर के सामने एक बोलरो के चालक के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया। रामबती यादव और उनकी सहेली प्रभाती दास को गभीर चोंटे आई। ईलाज के लिये अस्पताल में भर्ती किये।
आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। प्रकरण मे पीडित प्रभाती दास का ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपी चालक नशे में था और रोड सीधा और सुनसान होने के बावजूद भी गाडी को स्पीड में और लहराते हुए चलाते हुए लाकर गलत साईड में जाकर के स्कूटी सवार दोनो लडकियो को ठोकर मार दिया और गाडी समेत फसने पर भी गाडी नहीं रोक रहा था, तथा घसीटते हुए गाडी चला रहा था।
चालक द्वारा जानते हुए की शराब के नशें में बोलेरो वाहन चलाने से बिलासपुर सीटी मे किसी का एक्सीडेन्ट होने से मृत्यु हो सकती है। उसके बावजूद भी आरोपी चालक के द्वारा शराब के नशे में लहराते हुए तेजी से वाहन चलाया गया है, तथा सीधा और सुनसान प्रकाश सहीत रोड ने गलत साईड मे जाकर दो स्कूटी सवार लडकियों को ठोकर मार दिया और जब दोनो लडकिया गाडी मे फसगई फिर भी गाडी नहीं रोककर उसे घसीटते हुए वाहन को चलाया गया है।
वाहन चालक ग्रेजुएट है, उसको यह बात स्पष्ट था की शराब के नशे मे वाहन चलाये जाने से किसी की मृत्यु हो सकती है, फिर भी उसने बालेरो वाहन को शराब के नशे मे चलाया जिस कारण से इस प्रकार की घटना कारित हुई है और घायल युवती प्रभाती दास की ईलाज के दौरान रामकृष्णा, अस्पताल विलासपुर में मृत्यु हो गई।
जिस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 आकर्षित होता है, इसलिये धारा 105 बीएनएस जोडी गई तथा आरोपी वाहन चालक के द्वारा वाहन बोलेरो को शराब के नशे में खतरनाक तरिके से लहराते हुए चलाते सबूत पाये जाने पर मोटर व्हीकर की धारा 184, 185 जोडी गई । आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।