CG भर्ती नियम में संशोधन : राज्य सरकार ने इन विभागों में भर्ती नियम में किया संशोधन,देखें बदलावों के संबंध में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना...
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा और जेल विभाग में भर्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है.




Amendment in CG recruitment rules
रायपुर. राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा और जेल विभाग में भर्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है. उच्च शिक्षा विभाग में जो महत्वपूर्ण बदलाव है, उसमें भर्ती की आयु सीमा है. अब 61 साल की उम्र में भी प्रोफेसर के पद पर भर्ती की जा सकेगी. दरअसल, उम्र और अध्ययन के साथ-साथ विद्वता बढ़ती जाती है. पहले आयु सीमा काफी कम थी.
इसी तरह जेल विभाग में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के संबंध में राजपत्र में प्रकाशन किया गया है. इसके मुताबिक अब जेल विभाग में एक एडिशनल आईजी होंगे. यह पद पहली बार सृजित किया गया है