राहगीरों से लूटपाट करने वाले एवं अवैध धारदार हथियार रखने वाले आरोपीयों को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के भीतर।




जिला कबीरधाम के सरोधा, भोरमदेव क्षेत्र में सुनशान जगहो पर आने जाने वाले राहगीरों को लूटपाट करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध थाना कोतवाली कवर्धा में प्रार्थी मनराज जांगड़े पिता नरेश जांगडे निवासी लक्ष्मी चौक पिपरिया थाना पिपरिया ने दिनांक 01.07.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 29.06. 2022 को स्कूटी से सरोधा बांध घुमने के लिये गया था। सरोधा बांध में घुमने के पश्चात सरोधा बांध से दोपहर करीबन 12.30 बजे भोरमदेव मंदिर दर्शन करने जा रहा था रास्ता में रामचुआ मंदिर के आगे लाल रंग के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 एल.जे. 9414 तथा काला रंग के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 के. डी. 3739 में चार लोग भोरमदेव की ओर से आये जो जबरन रोककर फुलपैंट के जेब में रखे नगदी रकम 2,000 / रूपये को लूट लिया जो लोग बातचीत में एक दूसरे का नाम टिल्लू, दिलीप, निपलेष तथा ईतलेष नाम ले रहे थे छत्तीसगढ़ी में बातचीत कर रहे थे
, रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 487/2022 धारा 392 भादवि पंजीबद्ध किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुये उच्च अधिकारियों को अवगत कराया व उनके मार्ग निर्देशन पर आरोपियों की धरपकड़ हेतु चार टीम बनाकर सरोधा, भोरमदेव, बोड़ला के ग्रामों व सुनसान जगहों में जाकर ग्रामीणों से मिल मामले के आरोपियों की संबंध में पता तलाश कर मामले के आरोपी (1) टिल्लू उर्फ तुलेश्वर पिता खेमू साहू उम्र 21 साल (2) निपलेष पिता फेरू पटेल उम्र 21 साल (3) ईतलेष पिता गयाराम साहू उम्र 21 साल निवासी ग्राम खैरबना थाना कवर्धा (4) दिलीप पिता खेलावन साहू उम्र 22 साल निवासी ग्राम सरेखा थाना कवर्धा को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जिन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार करने से आरोपीगणों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 एल.जे. 9414 तथा काला रंग के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 के. डी. 3739 तथा लूट किये गये रकम में से 950 रूपये जप्त कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड तैयार किया गया। पूर्व में भी सरोधा, भोरमदेव क्षेत्र में सुनसान स्थानों पर छुटपूट घटनायें होने की सूचना प्राप्त हुई थी, सूचनाकर्ता द्वारा घटना की सूचना नहीं दिये जाने के कारण पुलिस स्वतः राहगीरों की सुरक्षा हेतु क्षेत्र में सादे कपड़ो में स्टाफ लगाकर व अतिरिक्त पेट्रोलिंग करावाकर घटना के रोकथाम के प्रयास के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में आरोपी (1) दिवाकर साहू पिता संतराम साहू उम्र 21 साल निवासी खैरबना कला थाना कवर्धा एवं ( 2 ) नरेन्द्र सिंह साहू पिता राजू साहू उम्र 21 साल साकिन खैरबना कला थाना कवर्धा को धारदार हथियार शरीर में पहने कपड़ो में छुपाकर रखे मिलने पर दोनो आरोपियों के विरूद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।