UP news: भर्ती के लिए योग्यता मानक तय करने का पूरा अधिकार नियोजक को ही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा.

UP news: Employer has full right to decide eligibility criteria for recruitment, Allahabad High Court said.

UP news: भर्ती के लिए योग्यता मानक तय करने का पूरा अधिकार नियोजक को ही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा.
UP news: भर्ती के लिए योग्यता मानक तय करने का पूरा अधिकार नियोजक को ही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा.

NBL,. 30/03/2022, Lokeshwer Prasad Verma,.. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पद की भर्ती की योग्यता तय करने का पूरा अधिकार नियोजक को ही है। भर्ती के विज्ञापन की योग्यता व शर्तें रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है, पढ़े विस्तार से...। 

कोर्ट ने कहा कि सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के लिए ओ लेबल कम्प्यूटर कोर्स या समकक्ष प्रमाणपत्र की योग्यता निर्धारित की गई है। याची के पास ओ लेबल प्रमाणपत्र के समकक्ष योग्यता नहीं है। इसलिए उसकी अभ्यर्थिता निरस्त करना अवैध नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कविता सोनकर की याचिका पर दिया है।

याची का कहना था कि 2014 की लोक सेवा आयोग की एआरओ भर्ती परीक्षा में वह सफल घोषित की गई। कम्प्यूटर का ओ लेबल प्रमाणपत्र न होने के कारण उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी गई। जिसे चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के कई का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित योग्यता के बगैर चयन नहीं किया जा सकता। लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता बीकेएस रघुवंशी ने याचिका का प्रतिवाद किया। कोर्ट ने याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।