सुप्रीम कोर्ट: ने FCRA कानून में बदलाव को बताया सही, कहा- सरकार को NGO की फंडिंग रोकने का हक.

Supreme Court: Corrected the change in FCRA Act..,

सुप्रीम कोर्ट: ने FCRA कानून में बदलाव को बताया सही, कहा- सरकार को NGO की फंडिंग रोकने का हक.
सुप्रीम कोर्ट: ने FCRA कानून में बदलाव को बताया सही, कहा- सरकार को NGO की फंडिंग रोकने का हक.

NBL, 08/04/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Supreme Court: Corrected the change in FCRA Act, said - Government has the right to stop funding of NGOs.

सुप्रीम कोर्ट ने FCRA कानून में बदलाव को बताया सही, कहा- सरकार को NGO की फंडिंग रोकने का हक

Supreme Court on Foreign Donation: SC ने कहा, विदेशी चंदे का अनियंत्रित प्रवाह राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है, पढ़े विस्तार से..। 

इस संशोधन के जरिये विदेशी चंदे को खर्च करने के तरीके पर नए नियम बनाए गए थे. इसके साथ ही अनिवार्य किया गया था कि विदेशों से चंदा लेने वाली संस्थाएं स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में ही अपना प्राइमरी FCRA अकाउंट खोलेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति या संस्था को विदेशी चंदा लेने का अधिकार, कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. इसकी इजाजत देना या नहीं देना, सरकार का नीतिगत मसला है. सरकार नियम बनाकर इसे रेगुलेट कर सकती है.

राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा.. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी चंदे का अनियंत्रित प्रवाह राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, इसकी सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हितों के विपरीत हो सकता है. इसका श्रेय संसद को दिया जाना चाहिए, क्योंकि संशोधन के साथ पुराने कानून में उन कमियों को दूर करने के लिए सही कदम उठाए गए हैं, जिसे कोई भी संप्रभु देश बर्दाश्त नहीं कर सकता.

सामाजिक और राजनीतिक असर. . 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशी अनुदान देश की नीतियों को, राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकता है. इसका असर सामाजिक ढांचे को अस्थिर करने से लेकर कई रूपों में नजर आ सकता है. अगर इससे पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता तो इसकी मौजूदगी कम से कम होनी चाहिए. एनजीओ को किसी दूसरे मुल्क में मौजूद विदेशी दानदाताओं के बजाए भारत में रह रहे लोगों से अनुदान लेने पर ध्यान देना चाहिए. दान देने वालों की भारत में कोई कमी तो नहीं है.

कोर्ट में दायर याचिकाओं में संशोधन को चुनौती.. 

सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं में FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020 के सेक्शन 7, सेक्शन 12 A और सेक्शन 17 को चुनौती दी गई थी. सेक्शन 7 जहां किसी विदेशी अनुदान के ट्रांसफर पर रोक लगाता है. वहीं सेक्शन 12 रजिस्ट्रेशन के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर है. सेक्शन 17 के मुताबिक विदेशों से चंदा लेने वाली संस्थाएं स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में ही अपना प्राथमिक FCRA अकाउंट खोलेंगी.

बरकरार रहेंगे नए नियम. .. 

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर किये गए संशोधन को जरूरी बनाते हुए बरकरार रखा है. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि FCRA क्लीयरेंस के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं है, इसके बजाय पासपोर्ट भी पहचान पत्र के रूप में दिखाया जा सकता है.