Employees news : कर्मचारियों के लिए Good News, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, होगा 10 लाख का बीमा, इस तरह मिलेगा लाभ…

यदि सफाई के दौरान सफाई कर्मी की मौत होने पर यह धनराशि उसके परिजनों को दी जाएगी । यह बीमा उन निजी एजेंसियों को करानी होगी, जिनके माध्यम से सफाई कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा।

Employees news : कर्मचारियों के लिए Good News, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, होगा 10 लाख का बीमा, इस तरह मिलेगा लाभ…
Employees news : कर्मचारियों के लिए Good News, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, होगा 10 लाख का बीमा, इस तरह मिलेगा लाभ…

Employees news

डेस्क : उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सीवर सफाई करने वाले संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कर्मचारियों को 10 लाख के बीमा लाभ मिलेगा । इस संबंध में स्थानी निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

जानिए क्या कहता है नियम

दरअसल, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीवर एवं सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान मरने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था का हवाला देते हुए अपर निदेशक स्थानीय निकाय ऋतु सुहास ने सभी नगर निकायों को दिशा-निर्देश जारी किए है,इसमें निजी एजेंसियों को सफाई कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से बीमा कराने को कहा गया है।

करना होगा इन नियमों का पालन

निर्देशानुसार, सीवर सफाई करने वाले संविदा कर्मियों को 10 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा और सीवर व सैप्टिक टैंक की सफाई में बीमा वाले कर्मियों को ही लगाया जाएगा। वही बिना बीमा कवर वाले कर्मियों से काम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यदि सफाई के दौरान सफाई कर्मी की मौत होने पर यह धनराशि उसके परिजनों को दी जाएगी । यह बीमा उन निजी एजेंसियों को करानी होगी, जिनके माध्यम से सफाई कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा।

एजेंसियों को दी जाने वाली राशि से होगी कटौती

स्थानीय निकाय निदेशालय ने निकायों से कहा है कि शर्त का पालन न करने की दशा में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर एजेंसियों को दी जाने वाली राशि से कटौती करते हुए भुगतान किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के साथ भविष्य में कोई घटना या अनहोनी हो, इसके बचाव के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।