CG:बेमेतरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालिंटियर्स के द्वारा दी गई आगामी नेशनल लोक अदालत की जानकारी...




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा: वर्ष का प्रथम नेशनल लोक अदालत 9 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला सत्र न्यायाधी श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के निर्देशन में प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर्स सोनिया राजपूत, चेतन सिंह, टुवेन्द्र सिंह वर्मा, देवेन्द्र कुमार यादव, चंद्रकिशोर सिंह, पवन कुमार, साहू, पंकज कुमार, कुस्वाति द्वारा ग्राम भोइनामाठा, मोहभट्टा, देवगांव, राउरपुर, अमोरा, फरी, जोगीपुर, कुसमी, उमरिया, नवागांव, व साप्ताहिक बाजार बावामोहतरा, दाढ़ी, केशडबरी, बीजा, पिपरभट्टा, ताला, बहेरा, ढोकला, जिया, पथर्रा, पेंडीतरई, मंजगांव, पहांदा, अछोली, मटिया, बारगांव, कोसपातर, कोदवा, जाता, मुसवा, भरतपुर, बोजेपुर, करहीकचरा, धौराभाटा, घोटवानी, लोधीखपरी, सोमनीकला, चारभाटा, झाल, धनगांव पड़कीडीह, समेसर, अंधियारखोर, खपरी, मरका मेला सब्जी मार्केट तेन्दूभाठा एवं जिला असपताल बेमेतरा, पो.आ. बेमेतरा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बालसमुद, बैंक ऑफ बडौदा बेमेतरा, बैंक ऑफ इंडिया बेमेतरा, SBI, HDFC, PNB, जिला सहकारी ग्रामीण बक बेमेतरा, बालसमुंद, जिला सहकारी ग्रामीण बैंक देवरबीजा, जिला सहकारी व्यवहार न्यायालय साजा में नेशनल लोक अदालत के बारे में पक्षकारों को एवं आमजन को जागरूक किया।
इस मौके पर बताया गया कि यदि उनके या उनके किसी मित्र, परिजन का कोई राजीनामा योग्य मामला न्यायालय में लंबित हो तो संबंधित न्यायालय में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर ऐसे मामलों को उभय पक्ष की सहमति से राजीनामा के आधार पर निराकृत कर सकते हैं। लोक अदालत में निराकृत मामलों के निर्णय अंतिम होते है, उसकी कोई अपील नही होती हैं। न्याय शुल्क यदि लगा हो तो न्यायालय द्वारा उसे वापस प्रदान करने का आदेश दिया जाता है। राजीनामा के आधार पर निराकृत मामलों में उभय पक्ष के मध्य सद्भाव व प्रेम बना रहता है। उक्त नेनिल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित प्रकरणों, धारा 138, पारकम्य लिखित अधिनियम प्रकरण, जलकर, बिजली बिल बकाया प्रकरण, सिविल, दाण्ड़िक, घरेलू हिंसा, परिवार न्यायालय के प्रकरण का निराकरण कराया जा सकता है।