CG:बेमेतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

CG:बेमेतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
CG:बेमेतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:बेमेतरा थाना बेमेतरा क्षेत्रान्तर्गत में हुये दुष्कर्म के मामले में न्यायालय श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ( एफ.टी.सी. ) , पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने दिनांक 04.04.2022 को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी दिलीप लहरे पिता पिल्लू राम लहरे उम्र 32 वर्ष को 10 ( दस ) वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 ( एक हजार ) रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया । शासन की ओर से लोक अभियोजक , श्री दिनेश तिवारी ने पैरवी की । प्रकरण को लेकर बताया गया कि पीड़िता दिनांक 08.05.2021 को दोपहर 01:30 बजे अपने डेढ वर्ष की पुत्री के साथ घर में थी । पीड़िता की पुत्री आंगन में खेल रही थी , और पीड़िता अपने किचन में खाना बना रही थी । पीड़िता की सास , देवर बाहर गये हुए थे , उसका पति खेत में काम करने चला गया था । उसी समय पीड़िता को किसी के द्वारा उसके घर के दरवाजा को किसी के खोलने की अवाज सुनाई देने पर वह किचन के बाहर निकली तब आरोपी उसके आंगन में था , और जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ कर कमरे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया , तथा धमकी दिया कि तुम घरवालों को बताओंगी तो मैं तुम्हे जान सहित खतम कर दूंगा । इसी बीच पीड़िता बचाव - बचाव करके चिल्लाने लगी तो उसकी जेठानी एवं जेठ उसके घर में आए जिन्हें देख आरोपी पीछे के दरवाजे से भाग गया । पीड़िता ने घटना की जानकारी फोन से अपने पति को दी . तथा थाना बेमेतरा में आरोपी के विरूद्ध घटना के संबंध में लिखित शिकायत किया । पीड़िता के लिखित आवेदन पर से थाना बेमेतरा में आरोपी के विरूद्ध धारा 454 , 376 ( 1 ) , 506 - बी भा.दं.वि. के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया । विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया । सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने इस सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 18 गवाहों परीक्षण कराया । प्रकरण में उभयपक्ष को सुनने के उपरांत आज दिनांक 04.04.2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दण्डित किया है ।