CG क्राइम: बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने नाबालिग बालिका से जबरदस्ती किया दुष्कर्म..आरोपी गिरफ्तार




छत्तीसगढ़/धमतरी...
अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद...
आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार..
पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा लंबित मामलों के निराकरण करने के साथ-साथ गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की त्वरित पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है...दिनांक 31/05/2021 को प्रार्थी थाना नगरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05/03/2021 को उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना नगरी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/21 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया..
उक्त मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी नगरी को निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी श्री मयंक रणसिंह के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की त्वरित पता तलाश की जा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रुद्री थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भटगांव में मोनू यादव ने अपहृत नाबालिग बालिका को अपने मौसी के घर में रखा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी नगरी ने तत्काल टीम गठित कर अपहृता की दस्तयाबी हेतु रवाना किया गया। उक्त पुलिस टीम के द्वारा ग्राम भटगांव के मुर्गा फार्म में दबिश देकर अपहृत नाबालिग बालिका को विधिवत बरामद कर पूछताछ किया गया। अपहृता अपने कथन में बतायी कि गणेश कुमार नागरची ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले आया और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए...आरोपी गणेश कुमार नागरची पिता मोहनू नागरची उम्र 25 वर्ष साकिन शांति घाट रतन कॉलोनी धमतरी जिला धमतरी..को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकार थाना नगरी पुलिस द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद करने में सफलता अर्जित किया गया है।