12 मार्च को लोक अदालत का आयोजन, अधिक से अधिक हिस्सा लेने की अपील

12 मार्च को लोक अदालत का आयोजन, अधिक से अधिक हिस्सा लेने की अपील

(नया भारत लाइव) भीलवाड़ा। दिनांक 12 मार्च 2022 को सम्पूर्ण भारत में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का नारा है " ना कोई जीता ना कोई हारा"। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के सचिव राजपाल सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि, उक्त लोक अदालत में न्यायिक अदालतों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को भी शामिल किया गया है तथा उक्त लोक अदालत की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चैयरमेन न्यायाधीपति  मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव तथा सदस्य सचिव दिनेश चन्द्र गुप्ता के दिशा-निर्देश में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश श्रीमाली के नेतृत्व में भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में अधिक से अधिक मुकदमों का लोक अदालत में जरिये राजीनामा किए जाने के प्रयास किए जा रहे है, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी अथवा अयोग्यता आदि से न्याय से वंचित ना हो तथा सभी को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। लोक अदालत राजीनामे की भावना से संचालित की जाती है जिसमें दोनों पक्षकारान की सहमति से प्रकरण का निस्तारण होता है। साथ ही मुकदमें का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है जिसकी कोई अपील भी नहीं होती। लोक अदालत में किसी भी पक्षकार पर कोई दबाव नही होता तथा राजीनामा संभव नहीं होने पर इस दौरान की गई किसी भी कार्यवाही का कोई विपरित प्रभाव उनके असल मुकदमें पर नहीं पड़ता। इसलिए लोक अदालत वर्तमान में अच्छा विकल्प है। सिंह ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत का दायरा बढ़ाते हुये राजस्व न्यायालयों को भी लोक अदालत में शामिल किया गया है। ऐसे प्रकरण नामांतरण, खाता दुरुस्ती, बंटवारा , आदि से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण। दोनों पक्षकारान की समझाइश से राजीनामा करवाकर निस्तारण किया जाएगा। राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी लोक अदालत में किया जाएगा। इससे उनकी पेंडेंसी कम होगी। लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही दीवानी न्यायालय में लंबित निषेधाज्ञा के मामले धनवसूली के मामले, फौजदारी न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण, एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरण , पब्लिक यूटिलिटी संबंधित मामले, एमए सिटी, लेबर, कमर्शियल कोर्ट से संबंधित मामले, तलाक को छोड़कर शेष पारीवारिक मामले, किरायेदारी, भूमि अधिग्रहण संबंधित मामलों को लोक अदालत में निबटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रप्रकाश श्रीमाली द्वारा भी लगातार पीठासीन अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेम्पलेट, बैनर आदि का वितरण एवं प्रदर्शन कर आमजन को लोक अदालत के लिए जागरुक किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक प्रकारणें का लोक अदालत में निस्तारण किया जाए, लोक अदालत के लिए अब तक 6 हजार प्रकरण को चिन्हित किया गया है, जिनके निस्तारण का हमारा उद्देश्य है, अभी ओर भी प्रकरण चिन्हित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिये प्रकरणों का निस्तारण अंतिम रूप से होता है, तुरंत होता है। इनकी कोई अपील नहीं होती। इससे आमजन का समय भी और पैसा भी बचता है। उन्होंने आमजन से बढ़चढ़कर लोक अदालत में हिस्सा लेने की अपील की है।