CG- अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्त: वित्त विभाग ने दी 7 महीने के लिए अतिथि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त करने की अनुमति.... उच्च शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों को लेकर जारी किया आदेश.... देखें आदेश.....




रायपुर 14 अक्टूबर 2021। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के लिए आदेश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में अतिथि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त करने का फैसला किया है। कॉलेजों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अतिथि प्रोफेसर की व्यवस्था की जाएगी। यह नियुक्ति अप्रैल 2022 तक के लिए होगी। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा आयुक्त को अतिथि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव गौरीशंकर शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि राज्य शासन, अक्टूबर, 2021 से अप्रैल, 2022 (07 माह) तक प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डो एवं दरो पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था करने की सहमति प्रदान करता है। जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चूंके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन की जाये। यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 38-00027 / ब - 3 / 2021, दिनांक 12. 10.2021 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।