CG महंगाई भत्ता बढ़ा BIG NEWS: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... इन कर्मचारियों के लिए 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का दिया आदेश… जानें किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा.... देखें GAD से जारी आदेश......




रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को दिनांक 01.07.2021 से पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ता की बढ़ोत्तरी का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ये DA राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं होगा, बल्कि राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने निराशा भी व्यक्त की है। राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी को लेकर काफी दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हालांकि बुधवार को राज्य सरकार ने इसी बीच अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी व कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 1 जुलाई 2021 से केंद्र ने 17 प्रतिशत से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत कर दिया है, इस संदर्भ में 1 जुलाई से राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ देगा। हालांकि 2020 से 2021 के बीच का एरियर नहीं दिया जायेगा। देय महंगाई भत्ता का भुगतान 1 जुलाई 2021 से नकद किया जायेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ज्ञापन कमांक 1/1/2020-ई-II (बी) दिनांक 20 जुलाई, 2021 ( प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2021 से (17% से 28%) पुनरीक्षित दरों से महगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवायें (मंहगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम 3 के तहत् ये पुनरीक्षित दरें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को लागू हो गई है। अतः राज्य शासन, राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से निम्नलिखित उपबन्धों पर पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।
पुनरीक्षित दरों से महगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/1/2020-ई-11 (बी), दिनांक 20 जुलाई, 2021 में बताई गई रीति से होगा। इन आदेशों के तहत् देय महगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01/07/2021 से नकद दिया जावेगा। महगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
मंहगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9 (21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जावेगा। इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी। एरियर्स के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे, जहां से उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया हो।
इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक अधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जावेगा। तद्नुसार निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश के अनुरूप संशोधित मानकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान, पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए, उपर्युक्त कंडिकाओं में बताये अनुसार किया जाए।
यह वृद्धि दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 को होने वाली अतिरिक्त किश्तों को समाहित करती है। दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिये महंगाई भत्ते की दर 17% रहेगी। अतः दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर के एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।