CG- पुलिसकर्मी बर्खास्त: ASI की नौकरी लगाने के नाम पर कर रहा था फर्जीवाड़ा.... 8 लाख रूपये लेकर कूटरचित नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना आदेश बना दिया.... SSP ने किया बर्खास्त.... कारनामे जान रह जाएंगे दंग.....
बिलासपुर। आरोपियों द्वारा 08 लाख रूपये लेकर कूटरचित नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना आदेश बनाया गया। प्रकरण के सभी 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। अब आरोपियो में शामिल आरक्षक क्र. 05 पंकज शुक्ला, रक्षित केन्द्र बिलासपुर को "सेवा से पदच्युत" (Dismissed from service) कर सेवायें समाप्त की गई हैं।




Chhattisgarh Policeman Dismissed from service
बिलासपुर। आरोपियों द्वारा 08 लाख रूपये लेकर कूटरचित नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना आदेश बनाया गया। प्रकरण के सभी 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। अब आरोपियो में शामिल आरक्षक क्र. 05 पंकज शुक्ला, रक्षित केन्द्र बिलासपुर को "सेवा से पदच्युत" (Dismissed from service) कर सेवायें समाप्त की गई हैं।
पीयूष प्रजापति पिता भोलाराम प्रजापति, निवासी, फिरंगीपारा, करगीरोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छ.ग. का सहायक उप निरीक्षक ( अ ) पद पर नियुक्ति आदेश लेकर पदस्थापना हेतु उपस्थित हुआ। नियुक्ति पत्र की जांच पर यह कार्यालय से जारी होना नहीं पाया गया। इस प्रकार मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेज का असल के रूप में उपयोग करने पर पीयूष प्रजापति के विरूद्ध थाना सिविल लाईन, बिलासपुर में अप. क. 645/2022 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना में उजागर हुआ कि अन्य आरोपी 1 - भोजराज नायडू आ. स्व. लक्ष्मण राव नायडू निवासी यदुनंदन नगर, तिफरा, बिलासपुर, 2 रेणुका प्रसाद नागपुरे पिता हरिलाल नागपुरे, निवासी हेमूनगर, तोरवा, बिलासपुर एवं 3 - आर. क्र. 05 पंकज शुक्ला आ. स्व. भोलाराम शुक्ला, रक्षित केन्द्र, बिलासपुर के द्वारा 08 लाख रूपये लेकर कूटरचित नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना आदेश बनाया गया है। प्रकरण के सभी 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है
पारूल माथुर, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया। प्रकरण का आरोपी आर. 05 पंकज शुक्ला रक्षित आरक्षी केन्द्र, बिलासपुर का आपराधिक कृत्य पुलिस बल के सदस्य के रूप में विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के विपरीत होने के कारण पुलिस विभाग एवं जनहित के लिए ऐसे कर्मचारियों का विभाग में कार्यरत रहना उचित नहीं पाया गया।
समाज में विभाग के उच्च स्तरीय मानकों की छवि बरकरार रहने के साथ ही विभागीय व्यवस्था की सृदृढ़ता हेतु भारतीय संविधान की कंडिका 311 के खड (2) के परंतुक के उपखण्ड "ख" के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आदेश पारित कर आरक्षक क्र. 05 पंकज शुक्ला, रक्षित केन्द्र बिलासपुर को "सेवा से पदच्युत" (Dismissed from service) कर सेवायें समाप्त की गई हैं।