CG अनलॉक ब्रेकिंग: कोरबा समेत इन 11 जिलों में छूट के साथ खुला लॉकडाउन... शराब दुकानें, ठेले-खोमचे, सैलून सब ओपन... सशर्त खुलेंगे बाजार... शादी में अनुमति 50... देखिए सभी जिलों की गाइडलाइन.....

CG अनलॉक ब्रेकिंग: कोरबा समेत इन 11 जिलों में छूट के साथ खुला लॉकडाउन... शराब दुकानें, ठेले-खोमचे, सैलून सब ओपन... सशर्त खुलेंगे बाजार... शादी में अनुमति 50... देखिए सभी जिलों की गाइडलाइन.....

रायपुर 26 मई 2021। कोरबा जिला भी अनलॉक कर दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब तक प्रदेश के रायपुर, कोरबा, धमतरी, बेमतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, सुकमा और राजनांदगांव जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

 

रायपुर

 

रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी। रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।

 

बेमेतरा

 

बेमेतरा कलेक्टर ने लॉकडाउन को निरस्त कर सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे खोलने की अनुमति दे दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 

 

बालोद

 

बालोद में सभी दुकानें, शराब दुकान और शो-रूम को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमित दे दी गई है। इन जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे।

 

कोरबा जिला अनलॉक

 

कोरबा जिला अनलॉक कर दिया गया है। अनलॉक आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल / थियेटर बंद रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी।

 

सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल सतरेंगा, बुका, कैदई जलप्रपात, टिहरीसराई इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

 

वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/ 2020- डी. एम. / 1 (ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

 

सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 06:00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेगें।

 

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल / सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

 

शराब दुकानों को लेकर ये है निर्देश

 

शराब दुकानों को लेकर आबकारी विभाग की तरफ से कहा गया है कि देसी शराब की दुकानें बुधवार 26 मई से खोल दी जाएंगी। इन के काउंटर पर जाकर नगद देकर शराब खरीदी जा सकती है। अब तक सिर्फ ऑनलाइन की ही सुविधा थी। देसी शराब दुकानें सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक के लिए खुलेंगी। जिलों के कलेक्टर समय घटा या बढ़ा सकते हैं। विदेशी शराब (अंग्रेजी) के लिए होम डिलीवरी पिकअप व्यवस्था पहले की ही तरह होगी। इसकी दुकानें नहीं खुलेंगी।

 

ये सख्ती जारी रहेगी

 

सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक औऱ राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
राजनांदगांव,बेमेतरा,जशपुर औऱ बालोद जिले की सीमा सील रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
सभी पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
सभी कॉलेज,स्कूल,कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। हां केवल सरकार से अनुमित प्राप्त परीक्षाएं हो सकेंगी।
बालोद में सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
जशपुर में सैलून फिलहाल बंद रहेंगे।

 

जशपुर

 

लोग होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक ले सकेंगे। विदेशी शराब अब भी होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी।

 

धमतरी

 

धमतरी में देसी शराब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों से मिलेगी। वहीं विदेशी शराब होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी। जिले में यह आदेश 26 मई 2021 से लागू होगा।

 

राजनांदगांव

 

सभी दुकानें को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है।
पर दूध पार्लर से दूध वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से शाम 7.30 बजे तक हो सकेगा।
रेस्टोरेंट,होटल,ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी।
चाट,गुपचुप,फास्टफुड के ठेले शाम 5 बजे तक पार्सल सुविधा दे सकेंगे। दुकान पर बैठाकर ग्राहकों को नहीं खिला सकेंगे।
शादी समारोह में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 ही निर्धारित की गई है।
मेडिकल दुकान,पेट्रोल पंप,गैस एजंसियां,सरकारी राशन दुकान सामान्य दिनों की ही तरह संचालित होंगे।

 

 
 

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