CG- सैलरी बढ़ी: पंचायत सचिवों के वेतन में बढ़ोतरी, 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता, देखें वेतन संरचना एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जारी आदेश......

Approval order of revised salary structure and other facilities of Gram Panchayat Secretaries issued by Panchayat and Rural Development Department. Gram Panchayat Secretaries will be eligible for medical expense reimbursement, maternity and paternity leave, gratuity on retirement. There will be eligibility for 25 days earned leave and 12 days casual leave in a calendar year.

CG- सैलरी बढ़ी: पंचायत सचिवों के वेतन में बढ़ोतरी, 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता, देखें वेतन संरचना एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जारी आदेश......
CG- सैलरी बढ़ी: पंचायत सचिवों के वेतन में बढ़ोतरी, 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता, देखें वेतन संरचना एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जारी आदेश......

 Approval order of revised salary structure and other facilities of Gram Panchayat Secretaries issued by Panchayat and Rural Development Department. Gram Panchayat Secretaries will be eligible for medical expense reimbursement, maternity and paternity leave, gratuity on retirement. There will be eligibility for 25 days earned leave and 12 days casual leave in a calendar year.

Raipur: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान की पात्रता रहेगी। एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। 

विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के स्वीकृत मानदेय/वेतनमान के संबंध में 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव को (3500-10000+1100 ग्रेड वेतन तथा 4000 रूपए विशेष भत्ता, 15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव को (5200-20200+2400 ग्रेड वेतन तथा 3000 रूपए विशेष भत्ता दिया जाएगा। 

ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेण्डर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश, 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिवस तक के लिये मातृत्व अवकाश (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के छ माह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है। पुरूष ग्राम पंचायत सचिव जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश (बच्चे के जन्म के 15 दिवस पहले से लेकर छः माह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।

05 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को उनके सेवानिवृत्त होने पर, अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छःमाही समयावधि के लिए, उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के अध्याधीन रहते हुये, उन्हें उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा। 05 वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् यदि सेवा में रहते हुए, किसी पंचायत सचिव की मृत्यु हो जाती है, तो उपादान की धनराशि उसकी कुल अंतिम उपलब्धियों के 10 गुना के बराबर अथवा खण्ड (क) के अधीन निश्चित की गई धनराशि, जो भी अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। खण्ड (क) और (ख), दोनों के लिये देय उपादान राशि 10.00 लाख रूपये से अनाधिक होगी। 

ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह सुविधा शासन द्वारा समय-समय पर अद्यतन की गई मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में, अंतः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु ही प्रदाय की जाएगी। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 05 लाख रूपये होगी। इसकी विस्तृत प्रक्रिया पृथक से जारी की जायेगी।

यह आदेश 01 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील होगा। अर्जित अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश, केवल वर्ष 2023 के लिये आनुपातिक रूप से देय होगा। पंचायत सचिवों को प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को, 03 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। समय-समय पर लागू मंहगाई भत्ता देय होगा। प्रस्तावित वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का कोई भी लाभ भूतलक्षी प्रभाव से देय नहीं होगा और न ही इनके संबंध में कोई एरियर्स देय होगा। प्रस्तावित वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। ऐसे कोई भी पंचायत सचिव के प्रकरणों में, जो इन प्रस्तावित सुविधाओं के प्रभावशील होने के (01 अक्टूबर 2023) से पूर्व अनियमित रूप से अनुपस्थित हैं/थे या उनकी सेवा संबंधी प्रकरण, न्यायालय में विचाराधीन हों, उन्हें ऐसी सुविधाओं की पात्रता के दायरे में तभी लाया जायेगा, जब उनके ऐसी अनियमित अनुपस्थिति का विधिवत पूर्ण निराकरण हो जाये या विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण का अंतिम निराकरण हो जाये।

ऐसे कोई भी पंचायत सचिव जिनके विरूद्ध विभागीय जांच अंतिम रूप से निराकृत नहीं की गई हो एवं/अथवा जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के दाण्डिक प्रकरण प्रचलित हों, तो अंतिम निराकरण तक उन्हें इस आदेश में प्रस्तावित सुविधाओं के दायरे में नहीं लाया जायेगा।