Aadhar, Pan and Ration Card : 30 जून तक कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो जेब पर पड़ेगा सीधा असर.

Aadhar, Pan and Ration Card : 30 जून तक कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो जेब पर पड़ेगा सीधा असर.
Aadhar, Pan and Ration Card : 30 जून तक कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो जेब पर पड़ेगा सीधा असर.

Aadhar, Pan and Ration Card link up to 30 june  :

 

जून (June) का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे कुछ जरूरी काम हैं, जिन्हें आपको 30 जून से पहले निपटा लेना चाहिए. इन कामों को 30 जून तक पूरा नहीं करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसमें आपके जरूरी दस्तावेज जैसे आधार (Aadhaar), पैन (PAN) से लेकर राशन कार्ड (Ration Card) से जुड़े काम शामिल हैं. तो, आइए एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि 30 जून से पहले आपको कौन-से काम निपटाने हैं. (Aadhar, Pan and Ration Card)

अपने आधार और पैन को करा लें लिंक :

अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है, तो जल्दी से जल्दी करा लें. पैन को आधार से लिंक किए बिना उसे एक्टिव रखने की डेडलाइन को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 29 मार्च 2022 की तारीख वाले नोटिफिकेशन के जरिए यह ऐलान किया था. लेकिन अगर आप 30 जून 2022 या उससे पहले अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो आपको 500 रुपये का चार्ज देना होगा. वहीं, अगर आप 1 जुलाई 2022 या उसके बाद आधार और पैन को लिंक करते हैं, तो 1,000 रुपये देने की जरूरत पड़ेगी. यानी 30 जून तक अगर आप अपने आधार और पैन को लिंक करा देते हैं, तो कम जुर्माना लगेगा.

आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर जाएं.
  2. इनकम टैक्स की वेबसाइट खुलने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
  3. अब यहां आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल्स के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना होगी.
  4. सभी जानकारी भरने के बाद I validate my Aadhaar details पर क्लिक करें और Continue करें.
  5. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी डालने के बाद Validate पर क्लिक करें.
  6. इसके बाद आपको लेट फीस भरनी होगी. लेट फीस भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा. (Aadhar, Pan and Ration Card)

अपने डीमैट अकाउंट का KYC करा लें :

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वालों को 30 जून तक एक जरूरी काम निपटाना है. अगर आपने अपना डीमैट-ट्रेडिंग खाते का केवाईसी नहीं कराया है, तो आपके पास यह करने के लिए 30 जून तक का समय है. पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी. अब जो भी डीमैट या ट्रेडिंग खाते खुले हैं या खुल रहे हैं, उनमें छह तरह की जानकारी देना जरूरी है. इन जानकारियों में नाम, पता, पैन, वैध मोबाइल नंबर, कमाई, सही ईमेल आईडी के बारे में बताना जरूरी है. साथ ही, ग्राहकों का आधार नंबर उनके पैन से लिंक होना चाहिए.

नियम के मुताबिक, अगर किसी खाताधारक ने डीमैट और ट्रे़डिंग खाते में इन जानकारियों को अपडेट नहीं करता है तो उसका अकाउंट निष्क्रिय यानी इनेक्टिव कर दिया जाएगा. उसके खाते में पहले से जो शेयर या पोर्टफोलियो हैं, वे बने रहेंगे, लेकिन नई तरह की कोई भी खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे. यह खाता दोबारा तभी सक्रिय होगा जब उसमें केवाईसी डिटेल को अपडेट किया जाएगा. (Aadhar, Pan and Ration Card)

अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लें :

अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे 30 जून 2022 तक करा लें. पहले ऐलान हुआ था कि दोनों कागजों को 31 मार्च तक हर हाल में लिंक करा लेना है. लेकिन मार्च में इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया था. सरकार ने राशन कार्ड को जब से यूनिवर्सल या एक देश-एक राशन कार्ड का ऐलान किया है, तब से आधार से इसे जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. आधार से जुड़ने के साथ ही भ्रष्टाचार और अनियमितता पर भी अंकुश लगाने की तैयारी है. विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिय के तहत प्रवासी आबादी, जो अपने अस्थायी कामकाजी जगह पर राशन से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना महत्वपूर्ण है. दोनों कागज के जुड़ते ही ऐसी आबादी कहीं से भी राशन का लाभ उठा सकती है. (Aadhar, Pan and Ration Card)

राशन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक कराने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  1. सबसे पहले, PDS की वेबसाइट पर जाएं.
  2. फिर, राशन कार्ड नंबर दर्ज करें.
  3. इसके बाद आधार नंबर दर्ज करें.
  4. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  5. क्लिक करें- जारी रखें या आगे बढ़ने के लिए सबमिट करें.
  6. रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
  7. आखिर में, ओटीपी दर्ज करें और अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें. (Aadhar, Pan and Ration Card)