Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं आप, जानिए सारे नियम.

Sukanya Samriddhi Yojana: When and how much money you can withdraw in Sukanya Samriddhi Yojana, know all the rules. Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं आप, जानिए सारे नियम

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में  कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं आप, जानिए सारे नियम.
Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं आप, जानिए सारे नियम.

Sukanya Samriddhi Yojana :

हर साल 1 लाख रुपये का निवेश किया जाता है और निवेश की अवधि 15 साल है. 15 साल के अंत तक 15 लाख रुपये जुड़ जाएंगे. एक साल के लिए ब्याज दर 7.6 परसेंट निर्धारित है, तो 21 साल के अंत में ब्याज के रूप में 3,10,454.12 रुपये जुड़ जाएंगे. इस हिसाब से 21 साल के अंत में बेटी के खाते में मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में 43,95,380.96 रुपये जमा हो जाएंगे. सुकन्या समृद्धि योजना सरकार समर्थित स्कीम है जो बेटियों के लिए चलाई जाती है. अपनी बेटी के नाम माता-पिता यह सेविंग स्कीम शुरू कर अच्छी रकम जोड़ सकते हैं. आगे चलकर इस रकम का इस्तेमाल बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए कर सकते हैं. अभी इस योजना (SSY) की ब्याज दर 7.6 फीसद है और बेटी के नाम कम से कम 250 रुपये में यह खाता शुरू कर सकते हैं. बेटी की उम्र 10 साल होने तक यह खाता उसके नाम खोला जा सकता है. खाते में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. (Sukanya Samriddhi Yojana)

सुकन्या समृद्धि योजना में जमा पैसे को कब और कैसे निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, इस बारे में अकसर सवाल पूछे जाते हैं. नियम के मुताबिक, जब बेटी की उम्र 18 साल हो जाए या वह 10वीं पास कर जाए तो वह खाते से पैसे निकाल सकती है. खाते में जमा कुल बैलेंस का 50 परसेंट हिस्सा निकाला जा सकता है. इस बारे में पोस्ट ऑफिस का नियम कहता है, सुकन्या समृद्धि खाते से लमसम में या किस्तों में पैसे निकाले जा सकते हैं. एक साल में एक किस्त ही निकाले जा सकते हैं और 5 साल तक ही किस्तों में खाते से पैसे निकालने की अनुमति है. (Sukanya Samriddhi Yojana)

मैच्योरिटी से पहले कैसे बंद होगा खाता :

सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी से पहले खाता बंद करने की सुविधा मिलती है. खाता चलने के 5 साल बाद उसे बंद करा सकते हैं और जमा पैसे ले सकते हैं. हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं. खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो अकाउंट बंद कर सकते हैं. कुछ बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी खाता बंद करने की सुविधा मिलती है. खाताधारक बेटी को लाइलाज या जिंदगी को खतरे में डालने वाली बीमारी हो जाए, अकाउंट चलाने वाले अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो खाता बंद हो सकता है. ऐसी स्थिति में खाता बंद करने के लिए सभी कागजात और एप्लिकेशन देना जरूरी होता है. जिस पोस्ट ऑफिस में खाता चल रहा होता है, वहां आवेदन जमा कर खाता बंद करने की रिक्वेस्ट देनी होती है. (Sukanya Samriddhi Yojana)

मैच्योरिटी पर कैसे बंद करें खाता :

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता मैच्योरिटी के बाद बंद कर दिया जाता है. इसकी मैच्योरिटी 21 साल में होती है. यह अवधि खाता खोलने की तारीख से जोड़ी जाती है. बेटी की शादी के वक्त भी पूरे पैसे निकाले जा सकते हैं. बेटी की उम्र 18 साल पार हो जाए, तो शादी के लिए स्कीम का पूरा पैसा ले सकते हैं. तक तक खाता मैच्योर हो जाता है और उसे बंद करने की मियाद पूरी हो जाती है. शादी होने के एक महीने पहले या शादी होने की तारीख से 3 महीने बाद खाते को पूरी तरह से बंद कराया जा सकता है. (Sukanya Samriddhi Yojana)

21 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे :

मान लीजिए कि बच्ची का जन्म 2020 में हुआ और उसके माता-पिता ने उसी साल बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि खाता शुरू कर दिया. यह खाता 21 साल बाद यानी कि 2041 में मैच्योर होगा. मान लें कि हर साल 1 लाख रुपये का निवेश किया जाता है और निवेश की अवधि 15 साल है. 15 साल के अंत तक 15 लाख रुये जुड़ जाएंगे. एक साल के लिए ब्याज दर 7.6 परसेंट निर्धारित है, तो 21 साल के अंत में ब्याज के रूप में 3,10,454.12 रुपये जुड़ जाएंगे. इस हिसाब से 21 साल के अंत में बेटी के खाते में मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में 43,95,380.96 रुपये जमा हो जाएंगे. (Sukanya Samriddhi Yojana)