RBI New Rules on Currency Notes : नोटों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव , नया नियम लागू! काटे या फाड़े गए नोट नहीं बदले जाएंगे…जानें RBI का नया नियम….

RBI New Rules on Currency Notes Damaged Currency RBI Rules Regarding Mutilated Note

RBI New Rules on Currency Notes : नोटों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव , नया नियम लागू!  काटे या फाड़े गए नोट नहीं बदले जाएंगे…जानें RBI का नया नियम….
RBI New Rules on Currency Notes : नोटों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव , नया नियम लागू! काटे या फाड़े गए नोट नहीं बदले जाएंगे…जानें RBI का नया नियम….

RBI New Rules : Damaged Currency नोट साल 2009 में आरबीआई (RBI Rules Regarding Mutilated Note) ने कटे नोटों के नियम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया था.नोटों पर ‘नेतागिरी’ करना अब जेब पर भारी पड़ सकता है. धार्मिक या राजनीतिक नारे लिखे पाए गए नोटों को अब न तो बैंक लेंगे, न ही बदलेंगे.बाजार में भी ऐसे नोट मान्य नहीं होंगे. रिजर्व बैंक की एक अप्रैल को जारी क्लीन नोट पॉलिसी में यह संशोधन किए गए हैं.RBI New Rules

 

● जानबूझकर काटे या फाड़े गए नोट नहीं बदले जाएंगे। बैंक उन्हें खारिज कर देंगे। इनकी माइक्रो जांच बैंक अफसर करेंगे. Damaged Currency  RBI Rules Regarding Mutilated Note

 

 

● पांच हजार रुपये से कम के कटे-फटे नोट ग्राहक का ब्योरा नोटकर रिफंड होंगे। इससे ज्यादा होने पर नोट करेंसी चेस्ट जाएंगे। इसके बाद 30 दिन में खाते में पैसा आएगा. Damaged Currency  RBI Rules Regarding Mutilated Note

 

 

● कटे-फटे नोट का हिस्सा गायब है या दो से अधिक टुकड़ों में बंटा है तो भी बैंक उसे स्वीकार करेंगे.

 

 

● बहुत जीर्णशीर्ण नोट, बुरी तरह से जले नोट या गड्डियां बैंक शाखाएं स्वीकार नहीं करेंगी। ऐसे नोट आरबीआई ही भेजे जाएंगे.Damaged Currency  RBI Rules Regarding Mutilated Note

 

RBI New Rules on Currency Notes: आप यदि अब तक नोटो पर कुछ लिखते हुए आए है, तो अब जरा सावधान हो जाइये। क्योंकि यदि अब नोटों को लेकर यदि आपने ये जानबूझकर किया तो समझ जाइये कि आपको चपत लगने वाली है। आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी में संसोधन किया है। RBI New Rules on Currency Notes

 

 

नोटों पर ‘नेतागिरी’ करना अब जेब पर भारी पड़ सकता है। धार्मिक या राजनीतिक नारे लिखे पाए गए नोटों को अब न तो बैंक लेंगे, न ही बदलेंगे। बाजार में भी ऐसे नोट मान्य नहीं होंगे। रिजर्व बैंक की एक अप्रैल को जारी क्लीन नोट पॉलिसी में यह संशोधन किए गए हैं।RBI New Rules on Currency Notes

 

आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक संजीव प्रकाश द्वारा जारी संशोधित पॉलिसी के मुताबिक, राजनीतिक या धार्मिक नारों-संदेशों के साथ कोई भी नोट कानूनी निविदा नहीं रह जाएगा। यह सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। यदि नाम या कुछ और लिखा मिला तो उसका परीक्षण होगा। अगर सामग्री भेदभाव, विद्वेष फैलाने वाली नहीं है तो उसे लीगल टेंडर माना भी जा सकता है।RBI New Rules on Currency Notes

 

क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन नोटो को बैंक को बदलना ही होगा : 

 

परीक्षण और निर्णय का अधिकार बैंकों को दे दिया गया है। इसके अलावादाग, धब्बे और रंग लगे नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे और उन्हें बैंकों को बदलना ही होगा। ऐसे नोट बैंक पुन: प्रचलन में नहीं लाएंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार,बैंक के रीजनल या जोनल मैनेजर औचक निरीक्षण करेंगे और आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। RBI New Rules on Currency Notes