CG- प्राचार्य निलंबित: CM साय के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई, शिक्षिकाओं और छात्राओं के साथ की थी ये गलत हरकत

Principal suspended, strict action taken on instructions of CM Sai, this act was done with teachers and girl students मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के प्राचार्य निलंबित अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार का मामला

CG- प्राचार्य निलंबित: CM साय के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई, शिक्षिकाओं और छात्राओं के साथ की थी ये गलत हरकत
CG- प्राचार्य निलंबित: CM साय के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई, शिक्षिकाओं और छात्राओं के साथ की थी ये गलत हरकत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जशुपर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के तत्कालिक प्राचार्य आर.बी. निराला को आज निलंबित कर दिया गया है। आर.बी. निराला द्वारा विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार करने की शिकायत मिली थी। इस संबंध में सरगुजा संभाग के कमिश्नर गोविंद राम चुरेंद्र ने जिला जशपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के तत्कालीन प्राचार्य आर.बी. निराला का निलंबन आदेश जारी किया। 

गौरतलब है कि मनोरा विकासखण्ड के शासकीय हाईस्कूल गेड़ई के वर्तमान प्राचार्य आर.बी. निराला के विरूद्ध स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा में कार्यरत् महिला कर्मचारियों, शिक्षकों एवं छात्रों के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार किए जाने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जशपुर से करायी गयी। 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी जशपुर के जाँच प्रतिवेदन में आर.बी. निराला का आचरण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है, उनका व्यवहार अधीनस्थ महिला शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्राओं के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न की ओर इंगित पाया। आर.बी. निराला का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आर.बी. निराला का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में आर.बी. निराला को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।