Post Office Saving Scheme : ये है पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम! मिलता है बम्पर ब्याज, साथ ही टैक्स पर भी मिलेगी छुट, जाने निवेश से जुड़ी सारी डिटेल...
Post Office Saving Scheme: This is the explosive scheme of Post Office! You get bumper interest and also get tax exemption, know all the details related to investment... Post Office Saving Scheme : ये है पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम! मिलता है बम्पर ब्याज, साथ ही टैक्स पर भी मिलेगी छुट, जाने निवेश से जुड़ी सारी डिटेल...




Post Office Saving Scheme :
नया भारत डेस्क : आजकल हर व्यक्ति अपनी बचत ऐसी जगह लगाना चाहता है जहां से उसे अच्छा-खासा रिटर्न तो मिले ही साथ ही उसका पैसा भी सुरक्षित रहे। अगर आपकी चाहत भी कुछ ऐसी ही है तो फिर आपको आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली टाइम डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। इसे सामान्य भाषा में डाकघर की एफडी भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के एक नहीं कई फायदे हैं। इसमें आम कम पैसों से निवेश कर सकते हैं। पैसा लगाने को कई अवधियां मिलती हैं। साथ ही आपको 6।9 फीसदी से लेकर 7।5 फीसदी तक ब्याज भी मिलता है। (Post Office Saving Scheme)
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट का है विकल्प
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेशक को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट करने का मौका दिया जाता है। इस स्कीम में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए पैसे जमा करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। यही नहीं 3 वयस्क मिलकर संयुक्त खाता भी खुलवा सकते हैं। 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम पर माता-पिता भी टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये है। (Post Office Saving Scheme)
इतना मिलेगा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अगर आप एक साल के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको 6।9 फीसदी ब्यजा मिलेगा। अगर आप दो साल के लिए निवेश करते हैं तो 7 फीसदी ब्याज मिलेगा। तीन साल के लिए पैसा लगाने पर 7।10 फीसदी और पांच साल की टाइम डिपॉजिट पर 7।5 फीसदी ब्याज निवेशक को दिया जाता है। (Post Office Saving Scheme)
टैक्स में भी मिलेगी छूट
आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में 5 साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट अकाउंट में निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। हालांकि, इससे कम अवधि वाली डिपॉजिट्स पर टैक्स लाभ का छूट नहीं लिया जा रहा है। टाइम डिपॉजिट के मैच्योर होने से पहले भी पैसा निकाला तो जा सकता है पर पेनल्टी लगती है। (Post Office Saving Scheme)