PAN Aadhar Link : इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी…अगर पैन और आधार को नहीं कराया है लिंक? तो क्या होगा अब….जानिए PAN Aadhar Link को लेकर lattest Update…..
PAN Aadhar Link : परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ आधार (Aadhaar) को लिंक करने की डेडलाइन निकल चुकी है PAN Aadhar Link : Income Tax Department has given information
PAN Aadhar Link : परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ आधार (Aadhaar) को लिंक करने की डेडलाइन निकल चुकी है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैन निष्क्रिय और बेकार हो जाएगा. CBDT द्वारा जारी एक सर्रकुलर के मुताबिक, जिस पैन को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Linking) नहीं किया गया है, वह 31 मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा. (PAN Aadhar Link)
जो टैक्सपेयर्स (Taxpayers) 30 जून 2022 तक अपने पैन को बायोमैट्रिक आधार के साथ लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा. इसके बाद जुर्माना बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा. CBDT ने कहा कि टैक्सपेयर्स को होने वाली मुश्किल को कम करने के लिए, 29 मार्च 2022 की तारीख वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक, टैक्सपेयर्स के पास बिना किसी सजा के आधार-पैन की लिकिंग के लिए निर्धारित अथॉरिटी को सूचित करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय है.(PAN Aadhaar Linking)
शुल्क का भुगतान पड़ेगा करना :
इनकम टैक्स विभाग ने 30 मार्च की तारीख वाले एक सर्रकुलर में कहा था कि इसलिए, सेक्शन 234H और मौजूदा नियम 114AAA को सरलता से लागू करने के लिए, नियम बताया गया है. व्यक्ति, जिसका परमानेंट अकाउंट नंबर बेकार हो गया है, उसे एक्ट के तहत अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को पेश या सूचित करना होगा. ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, परमानेंट अकाउंट नंबर को पेश, सूचित नहीं किया है. और उसे पेश नहीं करने के लिए एक्ट के तहत सभी नतीजों का जिम्मेदार माना जाएगा.(PAN Aadhar Link)
इसके आगे कहा गया है कि यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर और 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाली अवधि के दौरान बताए गए सब-रूल के नकारात्मक नतीजे नहीं होंगे. हालांकि, टैक्सपेयर को रूल 114 के सब-रूल (5A) के मुताबिक फीस का भुगतान करना पड़ेगा.(PAN Aadhar Link)
31 मार्च 2023 के बाद, जो टैक्सपेयर्स अपने आधार की सूचना नहीं दे पाते हैं, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. और ऐसे टैक्सपेयर्स पर पैन को नहीं पेश करने के सभी परिणाम लागू होंगे.(PAN Aadhar Link)
आपको बता दें कि पैन का इस्तेमाल कई ट्रांजैक्शन जैसे बैंक अकाउंट खोलने, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने या पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है. एक बार जब आपका पैन इनेक्टिव बन जाता है, तो व्यक्ति वे वित्तीय ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकता है, जिसमें पैन को बताना अनिवार्य होता है.(PAN Aadhar Link)
