Income Tax News Rules :Income टैक्स के ये 10 नए रूल, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी बना खास नियम…चेक करें पूरी डिटेल…..
Income Tax News Rules : These 10 new rules of income tax




Income Tax News Rules : भारत में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है. इसी के साथ कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स और रेगुलेशन से जुड़े कई नए नियम बनाए हैं. क्रिप्टो टैक्स (Crypto Tax) से लेकर इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) तक के नियमों में बदलाव किया गया है. वर्चुअल एसेट का ट्रांसफर, क्रिप्टोकरेंसी का गिफ्ट, लॉन टर्म कैपिटल गेन, होम लोन पर घर की खरीदारी, कोविड का इलाज और अपडेडेट इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) जैसे मामलों में टैक्स के रूल में बड़ा बदलाव किया गया है. अगर आपका भी वास्ता इन नियमों से पड़ने वाला है, तो एक बार नए रूल की जानकारी जरूर ले लें. अन्यथा बाद में परेशानी बढ़ सकती है.
Income Tax News Rules : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है. अब वे टैक्स ब्रेक पाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के लिए अपने महंगाई भत्ते (डीए) और मूल वेतन का 14 प्रतिशत तक कटौती कर सकते हैं. पहले यह सीमा 10 फीसदी थी.
1- क्रिप्टो टैक्स ( cryptocurrency) :
1 अप्रैल से वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगना शुरू हो गया है. क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर मुनाफा होता है तो 30 परसेंट टैक्स देना होगा. घाटे पर कोई टैक्स नहीं देना. 1 परसेंट जीएसटी का भी नियम है, लेकिन वह 1 जुलाई से लागू होगा.(Income Tax News Rules)
2-वर्चुअल एसेट का ट्रांसफर ( virtual asset ) :
वर्चुअल डिजिटल एसेट में घाटे को अगले साल के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते. यानी क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांजैक्शन में घाटा होता है तो उसे किसी दूसरे बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते. वर्चुअल टोकन बेचने पर भी घाटे को सेट ऑफ नहीं कर सकते. वर्चुअल एसेट को अन्य कैपिटल एसेट की तरह माना जाएगा जिस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा.(Income Tax News Rules)
3-क्रिप्टो गिफ्ट ( cryptocurrency Gift ) :
किसी व्यक्ति को अगर गिफ्ट देते हैं जो कि क्रिप्टो या डिजिटल टोकन में हो, तो गिफ्ट लेने वाले को उस पर टैक्स देना होगा. यह नया नियम 1 अप्रैल से अमल में आ चुका है.(Income Tax News Rules)
4-ईपीएफ पर टैक्स (EPF ) :
अगर ईपीएफ में कोई कर्मचारी 2.5 लाख से अधिक जमा करता है और उस पर ब्याज से कमाई होती है तो टैक्स देना होगा. साल में 2.5 लाख रुपये की लिमिट रखी गई है. टैक्स के लिहाज से ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईपीएफ पर जमा राशि की लिमिट तय की गई है.(Income Tax News Rules)
5-लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ( Capital Gain )
1 अप्रैल तक इक्विटी और म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी सरचार्ज की सीमा रखी गई थी. अब यह सभी लॉन्ग टर्म एसेट्स गेन पर लगाया जाएगा.(Income Tax News Rules)
6-नया घर खरीदने पर टैक्स छूट ( Exemption on New Home )
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की अनुमति दी गई है, अगर घर की कीमत 45 लाख रुपये से कम है.(Income Tax News Rules)
7-कोविड के इलाज पर छूट ( Exemption on Covid )
यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च के लिए कोई फंड या रकम मिली है, तो उन्हें उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही, कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मिलने वाली धनराशि 10 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है.(Income Tax News Rules)
8-अपडेटेड टैक्स रिटर्न ( Tax Return Update )
सरकार ने उन लोगों को अपडेटेड टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी है जिन्होंने पहले के रिटर्न में कोई गड़बड़ी की है या ओरिजिनल टैक्स रिटर्न में कोई सुधार करने की जरूरत हो. इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपना रिटर्न सही करना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न की तारीख बीतने के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं.(Income Tax News Rules)
9-लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रूल ( Tax exemption on life insurance policy ) :
यदि कोई माता-पिता/अभिभावक दिव्यांग व्यक्ति के लिए बचत के उद्देश्य से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो वे अपनी कुल कमाई में से पॉलिसी के अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हैं. इससे उन्हें टैक्स बचाने में मदद मिलेगी.
10-राज्य सरकार के कर्मचारी ( government employees ) :
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है. अब वे टैक्स ब्रेक पाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के लिए अपने महंगाई भत्ते (डीए) और मूल वेतन का 14 प्रतिशत तक कटौती कर सकते हैं. पहले यह सीमा 10 फीसदी थी.(Income Tax News Rules)