CG- डबल मर्डर में पूर्व विधायक को उम्रकैद: प्रेमिका और बेटी की थी बेरहमी से हत्या.... दोहरे हत्याकांड के दोषी पूर्व विधायक को आजीवन कारावास.... CG में जिला अदालत का फैसला...

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CG- डबल मर्डर में पूर्व विधायक को उम्रकैद: प्रेमिका और बेटी की थी बेरहमी से हत्या.... दोहरे हत्याकांड के दोषी पूर्व विधायक को आजीवन कारावास.... CG में जिला अदालत का फैसला...
CG- डबल मर्डर में पूर्व विधायक को उम्रकैद: प्रेमिका और बेटी की थी बेरहमी से हत्या.... दोहरे हत्याकांड के दोषी पूर्व विधायक को आजीवन कारावास.... CG में जिला अदालत का फैसला...

Double murder case, Life imprisonment former MLA

 

रायगढ़। डबल मर्डर में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। महिला और उसकी बेटी की रॉड मारकर हत्या की थी। रायगढ़ की जिला अदालत का फैसला है। पुलिस ने इस केस में पूर्व विधायक और उसके ड्राइवर को 2 साल पहले गिरफ्तार किया था। बृजराजनगर ओडिशा के पूर्व विधायक और ओडिशा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन अनूप कुमार साय को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूर्व विधायक को ये सजा प्रेमिका और उसकी बेटी की हत्या करने के मामले में दी है। Double murder case, Life imprisonment former MLA

 

 

ओडिशा के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय ने 6 साल पहले अपनी प्रेमिका ओर उसकी बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं उन्होंने हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पूर्व विधायक और उसके ड्राइवर को घटना के 4 साल बाद गिरफ्तार किया था। चक्रधरनगर थाना के संबलपुरी गांव में मां शाकंम्बरी प्लांट के रास्ते पर एक महिला और एक बच्ची की लाश मिलने की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी।  Double murder case, Life imprisonment former MLA

 

जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया था कि मृतक महिला की पहचान ओडिशा के बृजराजनगर की रहने वाली कल्पना दास श्रीवास्तव और बच्ची की पहचान 14 वर्षीय बबली श्रीवास्तव के रूप में हुई है। रिश्ते में दोनों मां-बेटी हैं। इसके बाद पुलिस ने घटना को लेकर जांच तेज की तो बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय का नाम सामने आया। इसके बाद जब पूर्व विधायक से पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने टालमटोल की, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद अपना अपराध कबूल कर लिया। Double murder case, Life imprisonment former MLA

 

उन्होंने बताया कि उनकी प्रेमिका उन पर शादी करने और पैसे देने का दबाव बना रही थी। जब वह ज्यादा ब्लैकमेल करने लगी तो तंग आकर शादी का झांसा लाकर रायगढ़ लाते समय रास्ते में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए अपने ड्राइवर से दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी ताकि यह लगे कि दोनों की मौत एक्सीडेंट में हुई है। इस बयान के बाद पुलिस ने उनके ड्राइवर बर्मन टोप्पो को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी फरवरी 2020 में बताई थी।Double murder case, Life imprisonment former MLA

 

इस मामले में रायगढ़ जिला अदालत में मामला चल रहा था, जिसमें अब जिला अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सबूत के अभावों में कोर्ट ने अनूप कुमार साय के ड्राइवर को बरी कर दिया है। दोहरा हत्यकांड बहुचर्चित रहा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को दोषी करार दिया है। अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। Double murder case, Life imprisonment former MLA