CG- अफसर सस्पेंड: पद के दुरुपयोग और कामकाज में मनमानी का आरोप.... सहकारिता विस्तार अधिकारी निलंबित.... आदेश जारी.... कारनामे जान चौक जायेंगे आप भी.... देखें आदेश.....

CG- अफसर सस्पेंड: पद के दुरुपयोग और कामकाज में मनमानी का आरोप.... सहकारिता विस्तार अधिकारी निलंबित.... आदेश जारी.... कारनामे जान चौक जायेंगे आप भी.... देखें आदेश.....

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मुंगेली 6 फरवरी 2022। कैलाश चन्द्र कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मुंगेली को निलंबित कर दिया गया है। पद के दुरुपयोग और कामकाज में मनमानी का आरोप है। सहकारी संस्था के अपर पंजीयक एच के नामदेव ने यह निलंबन की कार्रवाई की है। 

जारी आदेश में कहा गया है की कैलाश चन्द्र कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मुंगेली द्वारा ऋण माफी की राशि को नियम विरुद्ध कर्मचारियों के वेतन के रूप में समायोजन कराने, अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करके चचेरे भाई को तेलियापुरान समिति में अवैध रूप से नियुक्ति कराने धान खरीदी वर्ष 2020-21 हेतु डोंगरिया उपार्जन केन्द्र में नोडल अधिकारी नियुक्त होने का बहाना बनाकर कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा कार्यालयीन कार्यों में रुचि नहीं लेने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / स्था-5 / शिका. / 2021 / 4055 दिनांक 14.12 2021 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उनके द्वारा दिनांक 04.01.2022 को प्रस्तुत जवाब में कोई ठोस आधार / दस्तावेज या स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है की कैलाश चन्द्र कश्यप का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के प्रतिकूल तथा स्पष्ट उल्लंघन है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 14 के तहत विभागीय जांच संस्थित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत श्री कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए, बिलासपुर संभाग बिलासपुर रखा जाता है।  कैलाश चन्द्र कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी।