2021-22 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पढ़े जरूर..
Notification of new income tax return form for 2021-22 has been issued. Must read..




NBL, 03/04/2022, Lokeshwer Prasad Verma,.. Notification of new income tax return form for 2021-22 has been issued. Must read..
इस बार के आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई का विवरण देने वाला टेबल नहीं जोड़ा गया है. इस कारण क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले लोगों के बीच में काफी कन्फ्यूजन का माहौल है, पढ़े विस्तार से..।
CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समय से पहले ही 1 अप्रैल 2022 को यह फॉर्म टैक्सपेयर्स के लिए नोटिफाई कर दिया है. कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई करने से टैक्स पेयर्स को बड़ा लाभ होगा. इससे उन्हें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने में मदद मिल जाएगी. इसके साथ ही किसी तरह की गलती होने की संभावना भी कम हो जाएगी.
वित्त वर्ष 2021-2022 का इनकम टैक्स फॉर्म आने से पहले टैक्स पेयर्स के बीच क्रिप्टोकरेंसी टैक्स को लेकर भी काफी उत्सुकता रही है. साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण के दौरान यह ऐलान किया था कि साल 2022 से क्रिप्टोकरेंसी के द्वारा कमाई कई राशि पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया है. हालांकि यह टैक्स केवल लाभ पर ही लगेगा. अगर आपको क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगाने पर नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे लोगों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलेंगे.
क्रिप्टोकरेंसी टैक्स के लिए नहीं है अलग से टेबल
क्रिप्टोकरेंसी निवेशक इस बार के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, इस बार के आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई का विवरण देने वाला टेबल नहीं जोड़ा गया है. इस कारण क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले लोगों के बीच में काफी कन्फ्यूजन का माहौल है.
आईटीआर फॉर्म में है यह चीजें-
ITR फॉर्म संख्या-1 वह लोग भर सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक होती है. इस इनकम में सैलरी, घर से आने वाले पैसे और खेती से आने वाले पैसे शामिल है. वहीं ITR फॉर्म संख्या-2 वह लोग भरे जिनकी इनकम का सोर्स म्यूचुअल फंड, स्टॉक जैसी चीजों से है. ITR फॉर्म संख्या-3 उन लोगों के लिए है जिनका अपना बिजनेस होता है. ITR फॉर्म संख्या-4 वह लोग भर सकते हैं जिनका अविभाजित परिवार या कंपनियां जिनकी आय 50 लाख रुपये तक की है।