CG- हत्या के आरोपियों को उम्र कैद: बेटे की बेरहमी से हत्या.... पिता ने पहले पीटा... फिर हाथ पैर बांध कर गला दबाए... माता-पिता, भाई-बहन और बुआ ने पिला दिया जहर.... सभी आरोपियों को आजीवन कारावास.... अर्थदंड भी.....
Murder accused life imprisonment killing real son brother nephew parents brother-sister aunt




Murder accused life imprisonment
राजनांदगांव। हत्या के आरोपीगणों को उम्र कैद की सजा मिली। माता-पिता, भाई-बहन और बुआ ने मिलकर अपने सगे पुत्र/भाई/भतीजे की हत्या करने वाले सभी आरोपीगणों को आजीवन कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे राजनांदगांव के द्वारा फैसला सुनाया गया। मामला थाना-गैंदाटोला का है। मृतक ढाल सिंग चंद्रवंशी पिता तिलक राम चंद्रवंशी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम केशाल, थाना गैंदाटोला, आये दिन नशे का सेवन कर अपने घर मे अपने माता पिता, भाई, बहन व पत्नी के साथ झगड़ा करता था।
इसी बात पर पिता तिलक राम चंद्रवंशी, माता सुनीता देवी, भाई वासुदेव चंद्रवंशी, बहन तेजस्वी चंद्रवंशी, बुआ रमहला बाई, सभी ने मृतक ढाल सिंह को यह कहते हुए कि तुम हमेशा हम लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई करते हो हमारा और घर का नाम डुबो दिए हो और हमें मारने पीटने के लिए टंगिया बसूला लेकर दौड़ाते हो, आज हम सब तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग ही पैदा किए हैं हम लोग ही मारेंगे कहते हुए तिलकराम ने पहले कपड़ा धोने के कोटेला से मृतक ढाल सिंह के सिर पर वार किया।
फिर सुनीता देवी, वासुदेव चंद्रवंशी, तिलक चंद्रवंशी एवं रमहला चंद्रवंशी ने मिलकर रस्सी से ढाल सिंह के दोनों पैर, गले व हाथ को बांधकर घर के आंगन में लेटा दिए और सुनीता देवी कंधे में बैठकर गर्दन दबाई, तिलकराम पीछे पीठ में बैठकर गले के रस्सी के एक छोर को तथा दूसरे छोर को तेजस्वी और वासुदेव पैर को पकड़ कर रखा था तथा रमहला बाई इनका साथ दे रही थी उसके बाद आरोपीगण जहर घोलकर ढालसिंग को पिला दिए इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा ढाल सिंग चंद्रवंशी को रस्सी से हाथ पैर बांधकर गला घोटकर जहर पिलाकर हत्या कर दिया गया।
ढाल सिंह की पत्नी लेखनी बाई के मना करने के बावजूद आरोपीगणों ने उसकी बात नहीं सुनी और ढाल सिंह के हत्या कर दी। मृतक की पत्नी लेखनी बाई द्वारा घटना का वीडियो छिपकर बनाया गया था जिसकी रिपोर्ट मृतक की पत्नी लेखनी बाई चंद्रवंशी ने थाना हाजिर कर किया। रिपोर्ट पर थाना गैंदाटोला में अपराध क्रमांक 70/2020 धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अमृतलाल साहू एवं थाना स्टाफ के द्वारा हिकमत अमली से पूछताछ कर साक्ष्य सबूत एकत्र कर आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दिनांक 25/09/2020 को त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण के आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। जिसकी विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया था।
अपर सत्र न्यायालय राजनांदगांव द्वारा दिनांक- 05.04.2022 को आरोपियान तिलक राम चंद्रवंशी पिता स्वर्गीय गोपाल चंद्रवंशी उम्र 54 साल, सुनीता देवी पति तिलक राम चंद्रवंशी उम्र 45 साल, वासुदेव चंद्रवंशी पिता तिलकराम चंद्रवंशी उम्र 23 साल एवं रमहला बाई चंद्रवंशी पति श्यामलाल चंद्रवंशी उम्र 58 साल सभी निवासी ग्राम केशाल थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 34 के अपराध में आजीवन कारावास के दंड एवं 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाया गया है।
अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर आरोपीगणों को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतनी होगी तथा भारतीय दंड विधान की धारा 201 के अपराध के लिए आरोपी को 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया है, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना निरीक्षक अमृत लाल साहू थाना प्रभारी गैंदाटोला द्वारा की गई थी, एवं प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक नारायण प्रसाद कन्नौजे एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक कुंज लाल साहू द्ववारा की गई है।