काम कि खबर :- सोना खरीदने वाले के लिए अब इन नियमों को करना होगा पालन जाने कैसे सुनिश्चित करें सोने के आभूषण की शुद्धता?

काम कि खबर :- सोना खरीदने वाले के लिए अब इन नियमों को करना होगा पालन जाने कैसे सुनिश्चित करें सोने के आभूषण की शुद्धता?

नई दिल्ली. आप सोने के गहने (buy gold ornaments) खरीदने के लिए एक ज्वैलरी शोरूम (Gold jewellery Showroom) में जाते हैं. आपके मन में जो बजट (Gold Price) है, उसके बारे में जौहरी को बताने के तुरंत बाद, आपके सामने सोने के आभूषणों के अलग-अलग सेट डिजाइन पेश हो जाते हैं. आपके शहर में सोने की कीमत कमोबेश ज्वैलर्स के लिए तय होगी और कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप शुद्ध सोने की कीमत चुका रहे हैं तो आप शुद्ध सोना खरीदना चाहेंगे. लेकिन, आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप जो आभूषण खरीद रहे हैं वह शुद्ध है और सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है?
बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) को अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले नियमों को जान लेना जरूरी है. केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी पर बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है.
क्या कहते हैं जानकार?

जानकारों की मानें, सोने की खरीद प्रक्रिया को तोड़ते हैं और शुद्ध सोने के आभूषणों की पहचान करने के तरीकों और साधनों के बारे में बात करते हैं, देश में नए हॉलमार्किंग नियम और यदि आप अपने पुराने आभूषण प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होगा हॉलमार्क.
गोल्‍ड हॉलमार्किंग क्या है?

आपको बता दें केंद्र सरकार ने कहा कि गोल्ड हॉलमार्किंग के तहत देश के सभी सोना व्यापारी सोने के गहने या कलाकृति बेचने के लिए बीआईएस स्‍टैंडर्ड के मानकों को पूरा करें जो भी व्यापारी इन मानकों को पूरा नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की हॉलमार्किंग की जाएगी.

कैसे सुनिश्चित करें कि 22 कैरेट सोने के आभूषण जो कोई खरीद रहा है वह हॉलमार्क है?
अपने सोने के गहनों की शुद्धता को निर्धारित करने के लिए आभूषण की वस्तु पर कैरेट चिह्न की तलाश करना एक आसान तकनीक है. ज्वैलर्स को अब प्रत्येक सोने की वस्तु पर हॉलमार्क और सोने के कैरेट की मुहर लगानी होगी. यदि यह दिखाई नहीं दे रहा है, तो जौहरी को 10x आवर्धक लेंस का उपयोग करके इसे आपको प्रदर्शित करने के लिए कहें.

हो सकती है जेल

अगर कोई भी सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर बीआईएस एक्‍ट, 2016 के सेक्‍शन 29 के तहत एक साल तक की जेल या 1 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

घर में पड़े सोने का क्या होगा?

बता दें सबसे जरूरी बात यह है कि आपके घर में रखे सोने का क्या होगा. अगर आपके दिमाग में भी यह सावल आ रहा है तो जान लें कि हॉलमार्किंग का यह नियम सोने के गहने बेचने वाले ज्‍वेलर्स के लिए लागू किया जाएगा. ग्राहक अपनी ज्‍वेलरी बिना हॉलमार्क के ही बेच सकते हैं.