शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी: रात 3 बजे तक मिलेगी शराब.... ठेकों के अंदर जाकर चुनें अपनी पसंद का ब्रांड.... वातानुकूलित होंगी दुकानें, रेस्तरा, बार, क्लब में देर रात 3 बजे तक जाम छलका सकेंगे शराब प्रेमी....




डेस्क। दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की है, जो देश की राजधानी में होटल, क्लब आदि में बार को देर रात 3 बजे तक खुला रखने की अनुमति देता है। जिन होटलों, क्लबों आदि के पास शराब के 24 घंटे संचालन का लाइसेंस है, वे पहले की ही तरह संचालन करेंगे। सरकार ने इसके साथ ही भारतीय और विदेशी शराब को होटल, क्लब और रेस्तरां आदि के छत, बालकनी समेत अन्य लाइसेंस प्राप्त एरिया में परोसने की अनुमति भी दी है।
दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक हर शराब विक्रेता अपने ग्राहकों को वॉक-इन एक्सपीरियंस देगा, जहां ग्राहकों के पास ब्रांड्स के विकल्प होंगे। चयन और बिक्री की यह पूरी प्रक्रिया को वेंडर परिसर के भीतर ही पूरा किया जाएगा। साथ ही L-7V (देशी और विदेशी शराब) लाइसेंस वाले रिटेल शराब की बिक्री किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक सड़कों और क्षेत्रों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य स्थानों पर की जा सकती है।
नई आबकारी नीति दिल्ली के लोगों को शहर के किसी भी माइक्रोब्रेवरी से अपनी बोतल या ग्रोलर्स में बीयर भरवाने की भी अनुमति देता है। साथ ही माइक्रोब्रेवरीज बारों में Draught Beer की भी सप्लाई कर पाएंगे। ऐसे शराब के आउटलेट जो वातानुकूलित होंगे , उन्हें कांच का दरवाजा लगवाना होगा। साथ ही ग्राहकों को किसी दुकान या फुटपाथ के बाहर भीड़ नहीं लगाना है।
शराब बेचने वाले दुकानदारों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के अलावा दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। कानून व्यवस्था और परिसर के आसपास की सुरक्षा के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। किसी तरह के उपद्रव की शिकायत मिलने पर दुकान का लाइसेंस रद्द हो सकता है।
प्रत्येक जोन में 27 खुदरा शराब दुकानें
प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी। आबकारी नीति 2021- 22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी। जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी।
कई अहम और नई बातों के साथ-साथ आबकारी नीति 2021-22 में कुछ चीजों का शामिल नहीं किया गया है, जिनका जिक्र पहले आया था। इसमें शराब की होम डिलिवरी की बात, पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 करना जैसी बातें शामिल नहीं दिखीं।
इवेंट में शराब परोसने के लए स्थायी लाइसेंस की जरूरत नहीं
अभी तक बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल, पार्टी प्लेस में शादी, पार्टी या कोई इवेंट आयोजित करने पर शराब परोसने के लिए वेन्यू मालिक को अस्थाई लाइसेंस लेना होता था। अब नए L-38 लाइसेंस के जरिए एक बार सालाना फीस भरने के बाद बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल अपने यहां आयोजित होने वाली पार्टियों में देसी और विदेशी शराब सर्व कर सकेंगे। किसी अस्थायी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
शराब की दुकानों के बाहर भीड़ की इजाजत नहीं, वॉक-इन की सुविधा
दिल्ली की नई आबकारी नीति के मुताबिक, देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्पलेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं। आगे लिखा गया है कि, ‘हर खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा जिससे लोग आएं और सामान लेकर आसानी से जाए। उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा। अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी।’ मतलब लोग शराब की दुकान के अंदर जाकर खुद अपनी पंसद की शराब चुन सकेंगे।