7th Pay Commission: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.... कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल शिक्षकों को वेतन-भत्ता देने का दिया आदेश.... कोरोना के दौरान काटे गए पैसे भी वापस करें... खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर निजी स्कूल नहीं काट सकते वेतन-भत्ता.....
7th pay commission high court orders salary allowances private school teachers




7th Pay Commission
नई दिल्ली। निजी स्कूल प्रबंधन अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर शिक्षकों/कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन व भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता है. यह टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने की. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि निजी स्कूल प्रबंधन अपनी खराब आर्थिक स्थिति की दलील देकर शिक्षकों व कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वेतन और भत्ते को देने से इनकार नहीं कर सकते. निजी स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वे खराब आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन-भत्ता देने में असमर्थ है, लेकिन कोर्ट ने निजी स्कूल प्रबंधन की सभी दलीलों को ठुकराते हुए शिक्षकों व कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया है. (Court ordered to give salary and allowances to teachers, also refund the money deducted during Corona)
निजी स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भत्ता न देने के मामले में याचिका दायर की गई थी. उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के हक में फैसला देते हुए निजी स्कूल के उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन-भत्ता देने में असमर्थता जताई थी. जस्टिस वी.कामेश्वर राव ने एल्कॉन पब्लिक स्कूल को शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन-भत्ता देने का आदेश दिया है. (Court ordered to give salary and allowances to teachers, also refund the money deducted during Corona)
उन्होंने इसके लिए स्कूल प्रबंधन को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शिक्षकों के वेतन निर्धारण का भी आदेश दिया है. इसके अलावा तीन माह के भीतर इसके तहत अब तक का बकाया का भुगतान करने को कहा है. न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है यदि तीन माह के भीतर एरियर का भुगतान नहीं करते हैं तो इस पर छह फीसदी ब्याज देना होगा. उच्च न्यायालय ने ओमिता मग्गू और अन्य शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया है. (7th pay commission, Court ordered to give salary and allowances to teachers, also refund the money deducted during Corona)
उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान एल्कॉन पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर शिक्षकों के बड़े पैमाने पर वेतन काटने के साथ-साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत वेतन व भत्ता नहीं देने का आरोप लगाया था. उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के वेतन में की गई कटौती के पैसे को भी वापस करने का आदेश दिया है. 7th pay commission high court orders salary allowances private school teachers
इसके लिए स्कूल प्रबंधन को तीन माह का वक्त दिया है. साथ ही कहा कि तीन माह के भीतर महामारी के दौरान काटे गए वेतन का पैसा वापस नहीं किए जाने पर इस रकम पर 6 फीसदी ब्याज भी देना होगा. (7th pay commission, Court ordered to give salary and allowances to teachers, also refund the money deducted during Corona)
कोर्ट ने एल्कॉन पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को महामारी के दौरान शिक्षकों के वेतन में की गई कटौती के पैसे को भी वापस करने का आदेश दिया है. बता दों कि इस भुगतान के लिए भी स्कूल प्रबंधन को तीन महीने का समय दिया गया है और समय पर भुगतान नाकरने पर स्कूल प्रबंधन को इस पर भी छह प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा. 7th pay commission high court orders salary allowances private school teachers
एल्कॉन पब्लिक स्कूल के शिक्षक ओमिता मग्गू और अन्य शिक्षकों के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उन्होंने एल्कॉन पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत शिक्षकों के वेतन और भत्ते नहीं दिए गए हैं. (7th pay commission, Court ordered to give salary and allowances to teachers, also refund the money deducted during Corona)