Liquor Ban News 'पियक्कड़ों' के लिए जरूरी खबर: बदले नियम.... अब इतना जुर्माना देने पर मिलेगी जमानत... सजा का भी है प्रावधान... जानिए नए नियम शराब के नशे में पकड़े जाने पर कितना देना होगा जुर्माना?......
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Liquor Ban News : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी की पहली बार शराब के नशे में या पीते हुए पकड़े गये तो कम से कम 2000 तथा अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर वह व्यक्ति जुर्माने की राशि नहीं दे सकेगा तो उनको 30 दिनों का कारावास होगा. दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा. अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगा तो कार्यपालक दंडाधिकारी उसे अर्थदंड न लगाकर 30 दिनों का कारावास भी दे सकते हैं. (Important news dunkers Changed rules Now bail paying fine provision for punishment caught alcohol)
दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो अर्थदंड नहीं लगाकर अनिवार्य रूप से एक साल के कारावास की सजा होगी. संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कई नियम बदल जाएंगे. नए कानून के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर 2-5 हजार के बीच जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल हो सकती है.Liquor Ban News
पहले जुर्माना 50 हजार था. लेकिन अब ये नियम बदल गया है. शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद नीतीश सरकार ने इसमें संशोधन किया है. नए शराबबंदी कानून में पहली बार शराब पीने वालों को छूट दी गई है. rules changed, now you will get bail for paying this much fine
पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. हालांकि, जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल होगी. लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़े जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा. लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. Liquor Ban News
नए कानून के अनुसार इस तरह के मामलों में सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी. वहीं, भारी मात्रा में पुलिस अगर अवैध शराब पकड़ती है, तो उनको अधिकार होगा कि शराब का सैंपल रखकर वो बाकी बची शराब नष्ट कर दे. पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से अनुमति की जरूरत नहीं होगी. rules changed, now you will get bail for paying this much fine Liquor Ban News