Crypto Tax Rules : 1 अप्रैल से लागू हो गया है क्रिप्टो टैक्स रूल, अब ट्रांजैक्शन में इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान…..देना होगा इतने % टैक्स, जानें क्या है नियम…..
Crypto Tax Rules: Crypto Tax Rule has been implemented from 1st April, now keep these 5 things in mind in transactions




Crypto Tax Rules : नए नियमों के अनुसार अब क्रिप्टोकरेंसी से की गई पर 30% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपने 15 हजार रुपये का निवेश क्रिप्टोकरेंसी में किया है। कुछ साल बाद उसकी कीमत 45 हजार रुपये हो गई। ऐसे में आपको इस पर की गई कमाई यानी 30 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा। (Crypto Tax Rules )
1 अप्रैल से क्रिप्टो टैक्स (Crypto tax) का रूल लागू हो गया है. अब क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) का ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें. ये बातें क्रिप्टो के नए टैक्स रूल से जुड़ी हैं. सरकार ने का जिक्र नहीं किया है और न ही कहीं क्रिप्टोकरेंसकी बात कही है. सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट या VDA का जिक्र किया है. Crypto Tax Rules
बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी या नॉन फंजीबल टोकन (NFT) इसी वीडीए के अंतर्गत आते हैं. नया फाइनेंस बिल 2022, 1 अप्रैल से लागू हो गया है जिसमें टैक्स का नियम शामिल किया गया है. बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि वर्चुअल एसेट की ट्रेडिंग पर 30 परसेंट टैक्स लगेगा. साथ में 1 परसेंट जीएसटी भी देना होगा. वीडीए या क्रिप्टोकरेंसी का जब-जब ट्रांजैक्शन होगा, यूजर को 1 परसेंट टीडीएस देना होगा. Crypto Tax Rules
1-30 परसेंट क्रिप्टो टैक्स हर ट्रेडिंग या खरीद-बिक्री पर नहीं लगेगा. जिस ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन में निवेशक को फायदा होगा, केवल उसी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. यानी क्रिप्टो बेचने पर फायदा होगा तो 30 फीसदी टैक्स देना होगा, घाटे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सरकार ने वर्चुअल एसेट की कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन इसमें क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी जरूर आएंगे. Crypto Tax Rules
2-वीडीए के ट्रांजैक्शन पर हुए खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदने की लागत पर टैक्स कटौती की जाएगी. क्रिप्टोकरेंसी या एनएफटी खरीदने पर हुए घाटे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. केवल मुनाफा होने पर ही 30 फीसदी टैक्स देना होगा. Crypto Tax Rules
3-वर्चुअल एसेट या क्रिप्टोकरेंसी से हुए घाटे को दूसरे बिजनेस के साथ सेटऑफ नहीं कर सकते. जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड आदि की कमाई से क्रिप्टोकरेंस के घाटे को नहीं पाटा जा सकता. डिजिटल एसेट से हुए घाटे को अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. Crypto Tax Rules
4-वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुए हर ट्रांजैक्शन पर 1 परसेंट टीडीएस लगेगा. इसका अर्थ हुआ कि कोई डिजिटल टोकन खरीदा या बेचा जाए, उसमें घाटा या नफा हो, उस पर 1 परसेंट टीडीएस देना होगा. इसमें अगर घाटा होता है, तो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. एक साल में टीडीएस की अधिकतम राशि 50,000 रुपये रखी गई है. टीडीएस का नियम 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा. Crypto Tax Rules
5-गिफ्ट में कोई भी डिजिटल वर्चुअल एसेट लिया जाए, उस पर भी क्रिप्टो टैक्स देना होगा. इस केस में क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी पर 30 परसेंट की दर से टैक्स चुकाना होगा. Crypto Tax Rules
लगभग 9 हजार रुपये के कर का भुगतान करना होगा। अगर आपको क्रिप्टो को गिफ्ट करता है या कोई अन्य वर्चुअल संपत्ति तोहफे में मिलती है तो वह भी टैक्स के दायरे में आएगा। Crypto Tax Rules
हालांकि, क्रिप्टो निवेशक एक प्रतिशत टीडीएस का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें ITR फाइल करना होगा। बता दें, टीडीएस का प्रोविजन 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। Crypto Tax Rules
सरकार की तरफ से पूरा प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि क्रिप्टोकरेंसी से होने-वाले लेन-देन पर नजर बनाई रखी जा सके। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। Crypto Tax Rules