CG- सिनेमा हॉल टोटल अनलॉक BIG NEWS: कल से 100% क्षमता से खुलेंगे सिनेमाघर.... वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना होगा.... पूरे स्टाफ का वैक्सीनेशन भी जरूरी.... इंटरवल की अवधि बढ़ेगी.... देखिए गाइडलाइन.........




रायपुर 9 नवंबर 2021। रायपुर कलेक्टर ने सिनेमा हॉल को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ अनलॉक को लेकर आदेश जारी किया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स के शतप्रतिशत क्षमता पर परिचालन की अनुमति दे दी गई है। सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों एवं स्टाफ को कोविड वेक्सिनेशन का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा। एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में टच फी डिस्पेंसर के साथ सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से सैनिटाइज करने अथवा साबुन से धोने तथा उनका धर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। उनका प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनकर फिजिकल / सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाये जाते हैं तो उनको सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स में प्रवेश न दिया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते / छीकते समय टीशू पेपर / रुमाल / मुड़ी हुई कोहनी क का प्रयोग करेंगे।
सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स में आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मॉरक / फेसकवर / दस्तानों को चिकित्सकीय अपशिष्ट (Medical Waste) मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान (Disposal) की व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे। सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स पर पान-गुटकाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हँडल, माईक, कुर्सी, टेबल सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स में स्पर्श की जाने रेलिंग, बैरिकेटिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड के घोल से साफ किया जावे एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जावे। थूकना प्रतिबंधित रहेगा। सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स के पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों पालन करना होगा।
सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करेंगे ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन का संचालन हेतु अतिरिक्त शर्तें कन्टेनमेंट जोन / बफर जोन में उक्त गतिविधियाँ बंद रहेगी।
फेस कवर / मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे। सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्स संचालक द्वारा टिकिट में प्रवेश हेतु वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट रखे जाने हेतु स्पष्ट लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ-साथ परिसर के भीतर लोक समागम के क्षेत्रों में हैण्ड सैनिटाईजर (अधिमानतः टच-फ्री-मोड) की उपलब्धता सुनिश्चत करना होगा। स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना होगा। सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्स के भीतर एवं परिसर में थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
प्रवेश एवं निकास द्वार
ऑडिटोरियम एवं परिसर में दर्शक के प्रवेश एवं निकास के लिए कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु चुने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा / सर्कल / निशान लगायी जावे। आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जाये। भीड़ से बचने के लिए बाहर निकलने को पंक्तिबद्ध तरीके से सामाजिक / शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किया जावेगा। एकल स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जावे एवं दर्शकों को बाहर निकलने के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से निकलने हेतु व्यवस्था की जाए।
भौतिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देश
परिसर और परिसर के बाहर पार्किंग स्थल में विधिवत् भौतिक दूरी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। लिपट में लोगों की संख्या को सीमित किया जाए जिससे सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो । मध्यांतर के दौरान लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किया जाये। मध्यांतर के दौरान आने जाने से बचने के लिये दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाए। मध्यांतर की अवधि ज्यादा रखी जाए जिससे अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शक लंबे अंतराल में आना-जाना कर सकें। स्क्रीन पर शो का प्रारंभ समय मध्यांतर अवधि और समाप्ति ससमय उसी मल्टीप्लेक्स में किसी अन्य स्क्रीन पर प्रारंभ समय, मध्यांतर अवधि या शो के समापन के समय के साथ ओरलैप न हो।
बुकिंग और भुगतान
सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्सों पर टिकट की खरीदी खुली रहेगी और बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिये ऑनलाईन एवं अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी। टिकटों की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड़ रोकने के लिए सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्सों पर पर्याप्त संख्या में काउंटर एवं पर्याप्त सामाजिक दूरी मापदंडों के साथ खोला जाए। सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्सों पर कतार प्रबंधन के दौरान सामाजिक दूरी के लिएफर्श मार्कर का उपयोग किया जाए।
परिसर की स्वच्छता
सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्सों ऑडिटोरियम में प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद सफाई एवं सैनिटाईजेशन की जाए। बॉक्स ऑफिस, खाद्य और पेय क्षेत्र कर्मचारी और कर्मचारियों के लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑफिस क्षेत्र एवं पार्किंग क्षेत्रों की नियमित सफाई और कीटाणु शोधन सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छता कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का सैनिटाईजेशन किया जाए।
स्टाफ संबंधित उपाय
सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के लिये फेस कव्हर / मास्क पहनना अनिवार्य है और ऐसे केस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी कर्मचारियों को दो टीकाकरण किया जा चुका हो। सिनेमाघर / थियेटर / मल्टीप्लेक्सों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अपने मोबाईल फ़ोन में आरोग्य सेतु एप स्थापित करना अनिवार्य होगा।
जन जागरूकता
सहज योग्य स्थान पर "क्या करें और क्या न करें प्रदर्शित किया जाए जैसे ऑनलाईन बिक्री बिन्दु, डिजिटल टिकट, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे लॉबी. वाशरूम आदि हेतु माईक के माध्यम से घोषणा की जाए। मास्क पहनने पर सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता को बनाए रखने के साथ-साथ परिसर के भीतर और बाहर होने वाली सावधानियों और उपायों पर विशिष्टरघोषणाएं स्क्रीनिंग से पहले, मध्यान्तर के दौरान और स्क्रीनिंग के अंत में की जाए। कोविड-19 के निवारक उपायों पर पोस्टरों / स्टैंडर्स / आडिया-वीडियों मीडिया के प्रदर्शन के लिए प्रावधान किया जाए।
खाद्य और पेय क्षेत्र
ग्राहकों को यथासंभव भोजन ऑर्डर करने के लिए सिनेमा एप / क्यूआर कोड आदि का करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। खाद्य और पेय क्षेत्र में एकाधिक बिक्री काउंटर जहां भी संभव हो उपलब्ध कराया जाए। हर बिक्री काउंटर पर सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिए फर्श स्टीकर का उपयोग करने के लिए एक पंक्ति प्रणाली का पालन किया जाए। केवल पैकेज्ड फुड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सहपठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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