CG ब्रेकिंग: राज्यपाल ने CSVTU के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन... इस संशोधन अध्यादेश का भी किया अनुमोदन...

Governor approves various amendment proposals of CSVTU approves this amendment ordinance

CG ब्रेकिंग: राज्यपाल ने CSVTU के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन... इस संशोधन अध्यादेश का भी किया अनुमोदन...
CG ब्रेकिंग: राज्यपाल ने CSVTU के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन... इस संशोधन अध्यादेश का भी किया अनुमोदन...

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सी.एस.वी.टी.यू विश्वविद्यालय, भिलाई के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शुरू ऑडिट कोर्स से संबंधित संशोधन अध्यादेश का अनुमोदन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विगत दिवस छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अध्यादेश क्रमांक-35 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है।

इस संशोधन कें अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों इंजिनियरिंग, पाॅलिटेक्निक, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एम.सी.ए., टाउन प्लानिंग आदि में ऑडिट कोर्स को शामिल किया गया है। उक्त संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुसार विश्वविद्यालय क्रेडिट अंकों पर आधारित विभिन्न विषयों में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा प्रदान करेगा। यह कोर्स सी.एस.वी.टी.यू. के मानकों पर आधारित होंगे जो सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे।

 

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन

 

राज्यपाल सह कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 37(6) में निहित प्रवधान के अन्तर्गत परिनियम 18 के धारा 1, 8, व 12 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदित संशोधन के अनुसार परिनियम 18 के धारा 1 में उपबन्धित उपधारा (a),(b),(c) के उपरान्त (क) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार किसी भी महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त करने अथवा मान्यता जारी रखने के लिये निर्धारित आवेदन के पूर्व विश्वविद्यालय को देय बकाया राशि का भुगतान करना होगा। 

 

इसी प्रकार धारा 8 के उपधारा 1 में कंडिका (a) तथा (b) के पश्चात (c) जोडा़ गया है। जिसके अनुसार पिछले दो या दो से अधिक वर्षो में जिन संस्थानों के द्वारा सुचारू संचालन के लिए कमियों को दूर नहीं किया गया है, उन्हें दंडित किया जायेगा तथा दण्ड का निर्धारण कार्य परिषद निर्धारित करेगा। इसके साथ ही परिनियम 18 के धारा 12 में उपबन्धित उपधारा 1 से 7 के उपरान्त 8 जोड़ा गया है। जिसके अनुसार विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों में विश्वविद्यालय के परिनियम 19 के अंतर्गत स्वीकृत कुल कैडर के 60% फैकल्टीशिक्षक अनिवार्य रूप उपलब्ध से होने चाहिये। उक्त 60% की बाध्यता को कार्य परिषद द्वारा आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है।

 

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. से संबंधित संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन

 

राज्यपाल सह कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 के तहत पी.एच.डी. से संबंधित संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। अनुमोदित संशोधन के अनुसार धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अध्यादेश क्रमांक-10 के माध्यम से धारा 3.2 तथा धारा 8.7 मे प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया है। धारा 3.2 को संशोधित करते हुए एक बिन्दुवाक्य जोड़ा गया है। जिसके अनुसार अब विद्यार्थी पी.एच.डी करने के लिए बी.ईबी.टेक अथवा एम.ईएम.टेक डिग्री से संबंधित किसी भी स्ट्रीम का चयन कर सकता है। इसी प्रकार धारा 8.7 में भी संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार वर्तमान में यदि पी.एच.डी के अभ्यर्थी का चयन आर.डी.सी. में ना हो पाया हो अथवा आर.डी.सी में उपस्थित न हो पाये हो, ऐसे विशेष प्रकरणों में अब अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ पुनः आर.डी.सी के लिए आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति उक्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति के अनुमोदन उपरान्त उक्त संशोधन प्रभावी हो गया है।

 

राज्यपाल उइके ने सी.एस.वी.टी.यू विश्वविद्यालय, भिलाई के ‘मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स‘ से संबंधित संशोधन अध्यादेश का किया अनुमोदन

 

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विगत दिवस छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अध्यादेश क्रमांक-14 ‘‘ आर्डिनेंस फाॅर बी.ई. 04 ईयर डिग्री कोर्स ‘‘ की कंडिका नम्बर 4.2 के संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। उक्त संशोधन के उपरांत अब ‘‘ मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स‘‘ ( डव्व्ब्े ) कार्यक्रम छच्ज्म्स् ैॅ।ल्।ड ‘‘ के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट अंक, विश्वविद्यालय के इलेक्टिव विषयों के विरूद्ध भी चयनित किए जा सकेंगे।